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मुझे सर कहिये, माई लॉर्ड नहीं- कलकत्ता के मुख्य न्यायाधीश

कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने मेल जारी कर आदेश जारी किया है कि मुझे सर कहकर संबोधित करना ही काफी होगा माई लॉर्ड कहने की जरूरत नहीं है.

कलकत्ता हाईकोर्ट
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Published : Jul 16, 2020, 8:16 PM IST

Updated : Jul 16, 2020, 8:45 PM IST

कोलकाता : पश्चिम बंगाल के जिला न्यायपालिका और रजिस्ट्री के कर्मचारियों को अब कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को माई लॉर्ड या लार्ड्सशिप कहकर संबोधित नहीं करना होगा. सिर्फ सर कहना ही काफी होगा.

कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन ने कहा कि बंगाल और अंडमान के सभी न्यायिक अधिकारी उन्हें 'माय लॉर्ड' या 'लॉर्डशिप' कहकर नहीं बल्कि 'सर' कहकर संबोधित करें.

एक अधिकारी ने बताया कि उच्च न्यायालय के महापंजीयक राय चटोपाध्याय की ओर से राज्य तथा अंडमान-निकोबार के जिला न्यायाधीशों और निचली अदालतों के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र भेज कर मुख्य न्यायाधीश के इस संदेश से अवगत करवाया गया है.

पत्र में कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश चाहते हैं कि अब आगे से जिला न्यायपालिका, माननीय उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री के सदस्य माननीय मुख्य न्यायाधीश को माय लॉर्ड और लॉर्डशिप के स्थान पर सर कहकर संबोधित करें.

यह भी पढ़ें- तबलीगी जमात मामला : 92 इंडोनेशियाई नागरिकों को मिली जमानत

उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार-जनरल से सभी जिला न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों को ई मेल भेजकर सूचित कर दिया गया है. पत्र के अनुसार यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश ने स्वयं लिया है.

कोलकाता : पश्चिम बंगाल के जिला न्यायपालिका और रजिस्ट्री के कर्मचारियों को अब कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को माई लॉर्ड या लार्ड्सशिप कहकर संबोधित नहीं करना होगा. सिर्फ सर कहना ही काफी होगा.

कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन ने कहा कि बंगाल और अंडमान के सभी न्यायिक अधिकारी उन्हें 'माय लॉर्ड' या 'लॉर्डशिप' कहकर नहीं बल्कि 'सर' कहकर संबोधित करें.

एक अधिकारी ने बताया कि उच्च न्यायालय के महापंजीयक राय चटोपाध्याय की ओर से राज्य तथा अंडमान-निकोबार के जिला न्यायाधीशों और निचली अदालतों के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र भेज कर मुख्य न्यायाधीश के इस संदेश से अवगत करवाया गया है.

पत्र में कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश चाहते हैं कि अब आगे से जिला न्यायपालिका, माननीय उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री के सदस्य माननीय मुख्य न्यायाधीश को माय लॉर्ड और लॉर्डशिप के स्थान पर सर कहकर संबोधित करें.

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उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार-जनरल से सभी जिला न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों को ई मेल भेजकर सूचित कर दिया गया है. पत्र के अनुसार यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश ने स्वयं लिया है.

Last Updated : Jul 16, 2020, 8:45 PM IST
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