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पतंजलि कोरोनिल मामला : रामदेव के खिलाफ चंडीगढ़ कोर्ट में याचिका दायर

बाबा रामदेव के खिलाफ चंडीगढ़ जिला अदालत में एक वकील ने याचिका दायर कर, उनके खिलाफ केस दर्ज करने की अपील की है. पढ़ें पूरी खबर...

बिक्रमजीत सिंह
बिक्रमजीत सिंह
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Published : Jun 28, 2020, 1:16 PM IST

Updated : Jun 28, 2020, 8:32 PM IST

नई दिल्ली/चंडीगढ़ : कोरोनिल दवा के एलान के बाद से ही विवादों में घिरे बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद कंपनी पर चंडीगढ़ जिला अदालत में आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है.

इसमें बाबा रामदेव पर मिलावटी दवा बेचने और हत्या की कोशिश के आरोपों के तहत केस दर्ज करने की मांग की गई है. शिकायतकर्ता ने कहा है कि वह सोमवार को हाईकोर्ट में भी इस मामले पर याचिका दाखिल करेंगे.

शिकायतकर्ता बिक्रमजीत सिंह से बातचीत

शिकायत चंडीगढ़ के नेशनल कंज्यूमर वेलफेयर काउंसिल के सचिव बिक्रमजीत सिंह की ओर से की गई है. उन्होंने बाबा रामदेव पर आईपीसी की धारा 275, 276 और 307 के तहत मामला दर्ज करने के लिए कहा है. कोर्ट इस मामले में सोमवार को सुनवाई करेगा.

शिकायतकर्ता विक्रमजीत सिंह बराड़ ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि वैज्ञानिकों के अनुसार, कोविड-19 वैक्सीन एक साल या फिर उससे कम समय में आ सकती है. यह बात उन्होंने वैक्सीन के विकास मैन्युफैक्चरिंग और वितरण में वैश्विक सहयोग की अहमियत बताते हुए कही थी.

वहीं शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि रामदेव बाबा को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी, वह लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं.

पढ़ें-पतंजलि कोरोनिल मामला : बालाकृष्णन बोले, विदेशों से आ रही दवा की मांग

शिकायतकर्ता विक्रमजीत सिंह बराड़ ने कहा कि कोरोना वायरस कोई छोटी बीमारी नहीं है, बल्कि महामारी है. बाबा रामदेव को प्रेस कॉफ्रेंस से पहले या दवाई बनाने का दावा करने से पहले आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस को पालन करना चाहिए था.

नई दिल्ली/चंडीगढ़ : कोरोनिल दवा के एलान के बाद से ही विवादों में घिरे बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद कंपनी पर चंडीगढ़ जिला अदालत में आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है.

इसमें बाबा रामदेव पर मिलावटी दवा बेचने और हत्या की कोशिश के आरोपों के तहत केस दर्ज करने की मांग की गई है. शिकायतकर्ता ने कहा है कि वह सोमवार को हाईकोर्ट में भी इस मामले पर याचिका दाखिल करेंगे.

शिकायतकर्ता बिक्रमजीत सिंह से बातचीत

शिकायत चंडीगढ़ के नेशनल कंज्यूमर वेलफेयर काउंसिल के सचिव बिक्रमजीत सिंह की ओर से की गई है. उन्होंने बाबा रामदेव पर आईपीसी की धारा 275, 276 और 307 के तहत मामला दर्ज करने के लिए कहा है. कोर्ट इस मामले में सोमवार को सुनवाई करेगा.

शिकायतकर्ता विक्रमजीत सिंह बराड़ ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि वैज्ञानिकों के अनुसार, कोविड-19 वैक्सीन एक साल या फिर उससे कम समय में आ सकती है. यह बात उन्होंने वैक्सीन के विकास मैन्युफैक्चरिंग और वितरण में वैश्विक सहयोग की अहमियत बताते हुए कही थी.

वहीं शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि रामदेव बाबा को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी, वह लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं.

पढ़ें-पतंजलि कोरोनिल मामला : बालाकृष्णन बोले, विदेशों से आ रही दवा की मांग

शिकायतकर्ता विक्रमजीत सिंह बराड़ ने कहा कि कोरोना वायरस कोई छोटी बीमारी नहीं है, बल्कि महामारी है. बाबा रामदेव को प्रेस कॉफ्रेंस से पहले या दवाई बनाने का दावा करने से पहले आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस को पालन करना चाहिए था.

Last Updated : Jun 28, 2020, 8:32 PM IST
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