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अदालत ने चक्रवात अम्फान के राहत कार्य की कैग ऑडिट के आदेश दिए

हाल में कोलकाता में चक्रवात अम्फान ने तबाही मचाई. इसी को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय कैग को इससे संबंधित राहत कार्यों की ऑडिट का निर्देश दिया है.

अनियमितता के आरोपों के बीच अदालत ने चक्रवात अम्फान के राहत कार्य की कैग ऑडिट के आदेश दिए
अनियमितता के आरोपों के बीच अदालत ने चक्रवात अम्फान के राहत कार्य की कैग ऑडिट के आदेश दिए
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Published : Dec 2, 2020, 11:37 AM IST

कोलकाता : अनियमितता के आरोपों के बीच कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) को चक्रवात अम्फान से संबंधित राहत कार्य की ऑडिट करने का निर्देश दिया.

मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने कैग से आदेश की प्रति प्राप्त होने के बाद तीन महीने के भीतर ऑडिट पूरी करने को कहा.

पढ़ें : दक्षिणी राज्यों से टकराए यह प्रमुख चक्रवात, बरपाया कहर

दायर की गई कई जनहित याचिकाओं की एक साथ की गई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अपने अधिकारियों के माध्यम से पश्चिम बंगाल सरकार ने अनधिकृत और अवैध तरीके से कुछ चयनित लोगों को राहत प्रदान की और योजनाओं का लाभ प्रदान करने के दौरान केंद्र अथवा राज्य सरकार के तय पैमानों का पालन नहीं किया गया.

कोलकाता : अनियमितता के आरोपों के बीच कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) को चक्रवात अम्फान से संबंधित राहत कार्य की ऑडिट करने का निर्देश दिया.

मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने कैग से आदेश की प्रति प्राप्त होने के बाद तीन महीने के भीतर ऑडिट पूरी करने को कहा.

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दायर की गई कई जनहित याचिकाओं की एक साथ की गई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अपने अधिकारियों के माध्यम से पश्चिम बंगाल सरकार ने अनधिकृत और अवैध तरीके से कुछ चयनित लोगों को राहत प्रदान की और योजनाओं का लाभ प्रदान करने के दौरान केंद्र अथवा राज्य सरकार के तय पैमानों का पालन नहीं किया गया.

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