मुंबई : टीआरपी रेटिंग घोटाले में अरेस्ट BARC के एक्स सीईओ पार्थोदास गुप्ता की जमानत अर्जी सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है. 16 जनवरी को पार्थोदास गुप्ता की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें जेजे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. इसके पहले भी एक बार पार्थोदास की जमानत अर्जी खारिज की जा चुकी है.
बता दें कि दासगुप्ता को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने गत वर्ष 24 दिसंबर को कथित टीआरपी धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया था. मुंबई की एक अदालत ने इस महीने की शुरुआत में दासगुप्ता की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी और कहा था कि उन्होंने घोटाले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
मुंबई पुलिस ने इससे पहले अदालत को बताया था कि रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी ने समाचार चैनल के दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए दासगुप्ता को लाखों रुपये की कथित तौर पर रिश्वत दी थी.
टीआरपी धोखाधड़ी का मामला पिछले वर्ष अक्टूबर में सामने आया था, जब बार्क ने हंस रिसर्च समूह के माध्यम से शिकायत कर आरोप लगाया कि कुछ चैनल, टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट (टीआरपी) में धोखाधड़ी कर रहे हैं.