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महिला से मारपीट, केजरीवाल के विधायक को 7 दिन जेल की सजा - aap MLA beat woman

कोंडली विधानसभा से 'आप' के विधायक मनोज कुमार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सात दिन की सजा सुनाई है. विधायक मनोज कुमार और उनके समर्थकों पर महिला के साथ मारपीट का आरोप लगा था.

आप विधायक.
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Published : Aug 18, 2019, 1:11 PM IST

Updated : Sep 27, 2019, 9:36 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कोंडली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार को सात दिनों की जेल की सजा सुनाई है. विधायक को ये सजा 2014 में एक महिला से दुर्व्यवहार करने के मामले में मिली है.

एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की कोर्ट ने मनोज कुमार पर पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया. कोर्ट ने ये भी कहा कि जुर्माने की रकम नहीं देने पर तीन दिन की जेल की सजा और बढ़ा दी जाएगी.

कोर्ट ने विधायक मनोज कुमार को इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए दस हजार रुपये के मुचलके पर तीस दिनों के लिए जमानत दे दी है.

शिकायत करने गईं थी महिलाएं
ये घटना 8 फरवरी 2014 की है. शिकायतकर्ता महिला दूसरी महिलाओं के साथ जलभराव की शिकायत करने मनोज कुमार के दफ्तर पहुंची थीं. उस समय विधायक मनोज कुमार अपने दफ्तर में मौजूद नहीं थे. उसके बाद महिलाएं वापस लौटने लगीं.

'हमें डिस्टर्ब मत करो'
वापस लौटते समय उन्होंने देखा कि विधायक अपनी कार से नीचे उतर रहे हैं. उसके बाद वे विधायक मनोज कुमार के पास अपनी शिकायत लेकर गईं. तब विधायक ने कहा कि हमें डिस्टर्ब मत करो. उसके बाद विधायक ने शिकायतकर्ता महिला को धक्का देकर पीछे धकेल दिया.

विधायक ने अपने समर्थकों से कहा कि उन महिलाओं को मेरी नज़रों से हटाओ. जब महिलाएं वापस जाने लगी तो विधायक के एक समर्थक ने गीता नाम की एक महिला के चेहरे पर घूंसे से वार किया. वहां खड़े राजन नाम के आदमी ने इसमें बीच-बचाव करने की कोशिश की तो विधायक ने उसे भी थप्पड़ जड़ दिया.

'दफ्तर में की तोड़-फोड़'
इस घटना के बाद महिला ने न्यू अशोक नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई. इस मामले की सुनवाई के दौरान विधायक मनोज कुमार ने अपने बचाव में कहा कि शिकायतकर्ता करीब सौ-डेढ़ सौ लोगों के साथ उनके दफ्तर पर पहुंचे थे और उनके दफ्तर में तोड़फोड़ की थी.

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कोंडली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार को सात दिनों की जेल की सजा सुनाई है. विधायक को ये सजा 2014 में एक महिला से दुर्व्यवहार करने के मामले में मिली है.

एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की कोर्ट ने मनोज कुमार पर पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया. कोर्ट ने ये भी कहा कि जुर्माने की रकम नहीं देने पर तीन दिन की जेल की सजा और बढ़ा दी जाएगी.

कोर्ट ने विधायक मनोज कुमार को इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए दस हजार रुपये के मुचलके पर तीस दिनों के लिए जमानत दे दी है.

शिकायत करने गईं थी महिलाएं
ये घटना 8 फरवरी 2014 की है. शिकायतकर्ता महिला दूसरी महिलाओं के साथ जलभराव की शिकायत करने मनोज कुमार के दफ्तर पहुंची थीं. उस समय विधायक मनोज कुमार अपने दफ्तर में मौजूद नहीं थे. उसके बाद महिलाएं वापस लौटने लगीं.

'हमें डिस्टर्ब मत करो'
वापस लौटते समय उन्होंने देखा कि विधायक अपनी कार से नीचे उतर रहे हैं. उसके बाद वे विधायक मनोज कुमार के पास अपनी शिकायत लेकर गईं. तब विधायक ने कहा कि हमें डिस्टर्ब मत करो. उसके बाद विधायक ने शिकायतकर्ता महिला को धक्का देकर पीछे धकेल दिया.

विधायक ने अपने समर्थकों से कहा कि उन महिलाओं को मेरी नज़रों से हटाओ. जब महिलाएं वापस जाने लगी तो विधायक के एक समर्थक ने गीता नाम की एक महिला के चेहरे पर घूंसे से वार किया. वहां खड़े राजन नाम के आदमी ने इसमें बीच-बचाव करने की कोशिश की तो विधायक ने उसे भी थप्पड़ जड़ दिया.

'दफ्तर में की तोड़-फोड़'
इस घटना के बाद महिला ने न्यू अशोक नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई. इस मामले की सुनवाई के दौरान विधायक मनोज कुमार ने अपने बचाव में कहा कि शिकायतकर्ता करीब सौ-डेढ़ सौ लोगों के साथ उनके दफ्तर पर पहुंचे थे और उनके दफ्तर में तोड़फोड़ की थी.

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2014 में एक महिला से दुर्व्यवहार करने के मामले में कोंडली विधानसभा के आप विधायक मनोज कुमार को सात दिनों की जेल की सजा सुनाई है। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की कोर्ट ने मनोज कुमार पर पांच सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया और कहा कि जुर्माने की रकम नहीं देने पर तीन दिन की जेल की सजा बढ़ाई जाएगी। कोर्ट ने मनोज कुमार को इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए दस हजार रुपए के मुचलके पर तीस दिनों के लिए जमानत दी।




Body:घटना 8 फरवरी 2014 की है। शिकायतकर्ता महिला दूसरी महिलाओं के साथ जलजमाव की शिकायत करने मनोज कुमार के दफ्तर पहुंची। विधायक मनोज कुमार अपने दफ्तर में मौजूद नहीं थे। उसके बाद महिलाएं वापस लौटने लगी। वापस लौटते समय उन्होंने देखा कि विधायक अपनी कार से नीचे उतर रहे हैं। उसके बाद वे विधायक मनोज कुमार के पास अपनी शिकायत रखने गईं। तब विधायक ने कहा कि हमें डिस्टर्ब मत करो। उसके बाद विधायक ने शिकायतकर्ता महिला को धक्का देकर पीछे धकेल दिया। विधायक ने अपने समर्थकों से कहा कि उन महिलाओं को मेरी नज़रों से हटाओ। जब महिलाएं वापस जाने लगी तो विधायक के एक समर्थक ने गीता नामक एक महिला के चेहरे पर घूंसे से वार किया। वहां खड़े राजन नामक व्यक्ति ने इसमें बीच-बचाव करने की कोशिश की तो विधायक ने उसे थप्पड़ जड़ दिया।


Conclusion:इस घटना के बाद महिला ने न्यू अशोक नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। इस मामले की सुनवाई के दौरान विधायक मनोज कुमार ने अपने बचाव में कहा कि शिकायतकर्ता करीब सौ-डेढ़ सौ लोगों के साथ उनके दफ्तर पर पहुंचे थे और उनके दफ्तर में तोड़फोड़ की थी। इस घटना की उन्होंने एफआईआर भी दर्ज कराई थी लेकिन उसकी जांच करने की बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई की गई।
Last Updated : Sep 27, 2019, 9:36 AM IST
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