नई दिल्ली : लाखों प्रवासियों को लाभ पहुंचाने वाले एक कदम के तहत व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम की स्थिति संहिता, 2020 आज लोकसभा में पेश किया गया. इसके तहत किसी भी प्रवासी मजदूर को अपने आधार नंबर का उपयोग करके खुद की गई घोषणा के आधार पर सरकारी पोर्टल पर एक अंतर-राज्य प्रवासी मजदूर के रूप में खुद को पंजीकृत करने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा गया है.
स्व-घोषणा के आधार पर एक अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिक के रूप में पंजीकरण प्रक्रिया का सरलीकरण उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे ईपीएफ, ईसीएस से अपने नियोक्ताओं से लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा और उन्हें राज्य में रियायती राशन लेने की अनुमति प्रदान करेगा.
व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, विधेयक 2020 को शनिवार को लोकसभा में श्रम मंत्री संतोष गंगवार द्वारा पेश किया गया था, जो इस साल मार्च में सरकार द्वारा कोविड -19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले प्रवासी श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए व्यापक सुधारों का प्रस्ताव है.
इस दौरान लाखों अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों को अपने घर कस्बों और गांवों तक पहुंचने के लिए चिलचिलाती धूप में सैकड़ों किलोमीटर तक पैदल चलने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि कोविड-19 लॉकडाउन ने न केवल उद्योगों को बंद कर दिया बल्कि सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को भी बंद कर दिया.
रोजगार और आवास की कमी ने शहरों में उनकी जीवन यापन को लगभग असंभव बना दिया, उन्हें सैकड़ों किमी पैदल चलने के लिए मजबूर किया, और कुछ मामलों में अपने गांवों की सुरक्षा तक पहुंचने के लिए वह हजार किलोमीटर से अधिक चले.
व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020
पिछले साल जुलाई में, केंद्र सरकार ने सरलीकरण के लिए व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2019 की शुरुआत की. इसमें फैक्ट्रीज एक्ट, माइंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर (रेग्युलेशन एंड एबोलिशन) एक्ट और इंटर-स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन (रेग्युलेशन ऑफ सर्विस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस) एक्ट, 1979 सहित 13 श्रम कानून शामिल हैं.
हालांकि, लोकसभा सत्र में केंद्र ने पिछले साल पेश किए गए बिल को वापस लेने का फैसला किया और शनिवार को एक नया बिल पेश किया, जो अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करता है, जिनकी दुर्दशा कोविड -19 केवैश्विक महामारी के दौरान सार्वजनिक हुई थी.
विधेयक के प्रावधान उन प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे, जिनमें पिछले एक वर्ष के दौरान किसी भी दिन दस या अधिक प्रवासी श्रमिक कार्यरत हैं या कार्यरत थे.
इस विधेयक का उद्देश्य मौजूदा अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम में सबसे बड़ी खामी में सुधार करना है, जो केवल उन प्रवासी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ उठाने से रोकती है, जो एक ठेकेदार के माध्यम से काम पर रखे गए और पंजीकृत थे.
प्रवासी श्रमिक आधार का उपयोग करके पंजीकरण कर सकेंगे
संतोष गंगवार ने कहा कि बिल के मुताबिक एक प्रवासी स्व-घोषणा और आधार के आधार पर पोर्टल पर एक अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिक के रूप में पंजीकृत कर सकता है.
बिल आधार का उपयोग करके स्व-घोषणा के आधार पर पंजीकरण के अलावा, विधेयक प्रवासी श्रमिकों को गंतव्य राज्य में भोजन, भवन और निर्माण श्रमिक के अन्य लाभों का लाभ उठाने के लिए पोर्टेबिलिटी का विकल्प देता है.
ईपीएफ, ईसीएस लाभ पाने के लिए अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिक
विधेयक में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 या कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत लाभ बढ़ाने का प्रस्ताव है और प्रतिष्ठान के अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों को अन्य कानूनी लाभ, जो किसी भी श्रमिक द्वारा नियोजित किसी भी श्रमिक के लिए उपलब्ध है.
प्रवासी श्रमिकों के लिए यात्रा किराया का भुगतान करेगा नियोक्ता
यह बिल नियोक्ता द्वारा नियोजित प्रत्येक अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिक को एक साल में उसके मूल स्थान से रोजगार की जगह और वापसी की यात्रा के लिए किराए का भुगतान करे.