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बरगारी केस में SIT ने JMIC कोर्ट में चालान किया, आरोपी सुखजिंदर पहुंचा हाईकोर्ट

डेरा सच्चा सौदा सिरसा के छह श्रद्धालुओं के खिलाफ विशेष जांच दल (Special Investigation Team) ने JMIC कोर्ट में चालान किया. इसके बाद आरोपी सुखजिंदर सिंह (Sukhjinder Singh ) उर्फ सनी ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

डेरा सच्चा सौदा सिरसा
डेरा सच्चा सौदा सिरसा
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Published : Jul 10, 2021, 1:06 AM IST

चंडीगढ़ : डेरा सच्चा सौदा सिरसा के छह श्रद्धालुओं के खिलाफ विशेष जांच दल (Special Investigation Team) ने JMIC कोर्ट में चालान किया. SIT ने गुरु ग्रंथ साहिब (Guru Granth Sahib) के अनादर के मामले में दर्ज प्राथमिकी संख्या 128 में चालान किया, जबकि शुक्रवार को उच्च न्यायालय (High Court) में जारी आदेश के चलते विवादित पोस्टर मामले में दर्ज प्राथमिकी संख्या 117 के चालान पर रोक लगा दी गई.

आरोपी सुखजिंदर सिंह (Sukhjinder Singh ) उर्फ सनी ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

बरगारी षडयंत्र मामले (Bargari conspiracy case) में आरोपी सुखजिंदर सिंह उर्फ सनी ने प्राथमिकी जांच के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है.

नई SIT द्वारा चल रही जांच पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि SIT आगे की जांच कर सकती है और दोबारा जांच नहीं कर सकती. दरअसल, नई SIT ने सुखजिंदर सिंह उर्फ सनी को अपने लेखन के नमूने उपलब्ध कराने को कहा है.

सुखजिंदर सिंह ने उन्हें बताया कि सीबीआई इस मामले में उनके लेखन के नमूने पहले ही CFSL को भेज चुकी है, जिसमें उनकी रिपोर्ट नकारात्मक थी, इसलिए वह अपने नमूने एसआईटी को वापस नहीं भेज सके.

पढ़ें - बैंक कर्मियों को मिलेगी 10 दिनों की सरप्राइज छुट्टी, पर सभी को नहीं

दरअसल सुखजिंदर सिंह उर्फ सनी पर सिख धर्म का विरोध करने के बाद सिखों के बारे में पोस्टर लगाने का आरोप लगा है, जिसमें अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया गया था.

इस मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार (Punjab government ) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अगली सुनवाई तक चालान दाखिल करना प्रतिबंधित है.

उल्लेखनीय है कि महेंद्र बिट्टू के बाद सुखजिंदर सिंह इस मामले में मुख्य दोषी है.

चंडीगढ़ : डेरा सच्चा सौदा सिरसा के छह श्रद्धालुओं के खिलाफ विशेष जांच दल (Special Investigation Team) ने JMIC कोर्ट में चालान किया. SIT ने गुरु ग्रंथ साहिब (Guru Granth Sahib) के अनादर के मामले में दर्ज प्राथमिकी संख्या 128 में चालान किया, जबकि शुक्रवार को उच्च न्यायालय (High Court) में जारी आदेश के चलते विवादित पोस्टर मामले में दर्ज प्राथमिकी संख्या 117 के चालान पर रोक लगा दी गई.

आरोपी सुखजिंदर सिंह (Sukhjinder Singh ) उर्फ सनी ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

बरगारी षडयंत्र मामले (Bargari conspiracy case) में आरोपी सुखजिंदर सिंह उर्फ सनी ने प्राथमिकी जांच के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है.

नई SIT द्वारा चल रही जांच पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि SIT आगे की जांच कर सकती है और दोबारा जांच नहीं कर सकती. दरअसल, नई SIT ने सुखजिंदर सिंह उर्फ सनी को अपने लेखन के नमूने उपलब्ध कराने को कहा है.

सुखजिंदर सिंह ने उन्हें बताया कि सीबीआई इस मामले में उनके लेखन के नमूने पहले ही CFSL को भेज चुकी है, जिसमें उनकी रिपोर्ट नकारात्मक थी, इसलिए वह अपने नमूने एसआईटी को वापस नहीं भेज सके.

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दरअसल सुखजिंदर सिंह उर्फ सनी पर सिख धर्म का विरोध करने के बाद सिखों के बारे में पोस्टर लगाने का आरोप लगा है, जिसमें अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया गया था.

इस मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार (Punjab government ) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अगली सुनवाई तक चालान दाखिल करना प्रतिबंधित है.

उल्लेखनीय है कि महेंद्र बिट्टू के बाद सुखजिंदर सिंह इस मामले में मुख्य दोषी है.

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