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रमेश चेन्निथला पर कार्रवाई करने का निर्णय ले सकती है केरल सरकार

केरल के विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी मामले में राज्य सरकार आगे की कार्रवाई करने का निर्णय अगले 24 घंटे ले सकती है. जानकारी के मुताबिक इस मामले पर निर्णय लेने के लिए उच्च-स्तरीय चर्चा चल रही है.

केरल के विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला
केरल के विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला
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Published : Nov 25, 2020, 7:28 PM IST

Updated : Nov 25, 2020, 7:34 PM IST

तिरुवनंतपुरम : बार रिश्वतखोरी में कथित संलिप्तता के मामले में केरल सरकार विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला के खिलाफ मामला शुरू करने का निर्णय अगले 24 घंटे ले सकती है.

गौरतलब है कि बार मालिक बीजू रमेश ने खुलासा किया था कि उसने रमेश चेन्निथला को रिश्वत के रूप में एक करोड़ रुपये दिए थे.

इसी के आधार पर विजिलेंस और एंटी करप्शन विभाग में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने इस मामले में सतर्कता जांच को मंजूरी दी थी.

यह भी पढ़ें- मलप्पुरम जिले वाली टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने मेनका गांधी से की माफी की मांग

सरकार ने तय किया था कि इस मामले में आगे की कार्रवाई कानूनी आयामों का स्पष्ट रूप से मूल्यांकन करने के बाद ही की जाएगी. सरकार ने उसी पर कानूनी सलाह मांगी थी.

राज्य सरकार मुख्य रूप से कानूनी सलाह को ध्यान में रख रही है कि विपक्षी नेता के खिलाफ मामला शुरू करने के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक नहीं है.

हालांकि, एक अन्य सुझाव के मुताबिक इस मामले में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की सहमति ली जा सकती है, क्योंकि विपक्ष के नेता के पास कैबिनेट रैंक होती है. जानकारी के मुताबिक इस मामले पर निर्णय लेने के लिए उच्च-स्तरीय चर्चा चल रही है.

तिरुवनंतपुरम : बार रिश्वतखोरी में कथित संलिप्तता के मामले में केरल सरकार विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला के खिलाफ मामला शुरू करने का निर्णय अगले 24 घंटे ले सकती है.

गौरतलब है कि बार मालिक बीजू रमेश ने खुलासा किया था कि उसने रमेश चेन्निथला को रिश्वत के रूप में एक करोड़ रुपये दिए थे.

इसी के आधार पर विजिलेंस और एंटी करप्शन विभाग में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने इस मामले में सतर्कता जांच को मंजूरी दी थी.

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सरकार ने तय किया था कि इस मामले में आगे की कार्रवाई कानूनी आयामों का स्पष्ट रूप से मूल्यांकन करने के बाद ही की जाएगी. सरकार ने उसी पर कानूनी सलाह मांगी थी.

राज्य सरकार मुख्य रूप से कानूनी सलाह को ध्यान में रख रही है कि विपक्षी नेता के खिलाफ मामला शुरू करने के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक नहीं है.

हालांकि, एक अन्य सुझाव के मुताबिक इस मामले में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की सहमति ली जा सकती है, क्योंकि विपक्ष के नेता के पास कैबिनेट रैंक होती है. जानकारी के मुताबिक इस मामले पर निर्णय लेने के लिए उच्च-स्तरीय चर्चा चल रही है.

Last Updated : Nov 25, 2020, 7:34 PM IST
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