ठाणे : ठाणे पुलिस की एसआईटी ने युवती को कार से कुचलने के मुख्य आरोपी नौकरशाह के बेटे अश्वजीत गायकवाड़ और उसके दो साथियों रोमिल पाटिल और सागर शेडगे को गिरफ्तार कर लिया है. अपराध में इस्तेमाल किया गया वाहन भी जब्त कर लिया गया. ठाणे पुलिस ने इसकी जानकारी दी है. अश्वजीत पर आरोप है कि उसने कथित तौर पर अपनी प्रेमिका जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उसे गाड़ी से कुचलने की कोशिश की थी.
सोमवार को ठाणे कोर्ट ने तीनों आरोपियों अश्वजीत गायकवाड़, रोमिल पाटिल और सागर शेडगे को 15,000 रुपये के जमानत बांड पर जमानत दे दी.
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Thane runover case | Thane Police's SIT arrests the main accused Ashwajit Gaikwad and his two associates Romil Patil and Sagar Shedge. The vehicle used in the crime was also seized: Thane Police pic.twitter.com/kghYIEztQx
— ANI (@ANI) December 17, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— ANI (@ANI) December 17, 2023Thane runover case | Thane Police's SIT arrests the main accused Ashwajit Gaikwad and his two associates Romil Patil and Sagar Shedge. The vehicle used in the crime was also seized: Thane Police pic.twitter.com/kghYIEztQx
— ANI (@ANI) December 17, 2023
इससे पहले पुलिस ने जानकारी दी थी कि पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) अमर सिंह जाधव की देखरेख में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) नौकरशाह अनिल गायकवाड़ के बेटे अश्वजीत से जुड़ी घटना की जांच कर रही है.
रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए ठाणे के पुलिस आयुक्त जय जीत सिंह ने कहा, 'अश्वजीत और अन्य लोगों की संलिप्तता वाली घटना की गहन जांच के लिए डीसीपी जोन 5 अमर सिंह जाधव के तहत एक एसआईटी का गठन किया गया है. मामले को सभी एंगल और पहलुओं से देखा और जांच की जा रही है. गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं.'
ठाणे जिले में वरिष्ठ नौकरशाह के बेटे ने कथित तौर पर अपनी कार से उसे कुचलने की कोशिश की, जिसके बाद 26 वर्षीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर महिला को गंभीर चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया.
पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ने शनिवार को कहा था, 'यह घटना सोमवार सुबह करीब 4 बजे घोड़बंदर रोड पर एक होटल के पास हुई, जहां पीड़िता अश्वजीत से मिलने गई थी.'
डीसीपी ने कहा कि, अश्वजीत और अन्य आरोपी रोमिल पाटिल और सागर के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है. उन पर आईपीसी की धारा 279 (सार्वजनिक रास्ते पर लापरवाही से गाड़ी चलाना या सवारी करना), 338 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालकर गंभीर चोट पहुंचाना), धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सज़ा), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), और धारा 34 (सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पीड़िता के बयान के आधार पर आगे की जांच की जा रही है.