ETV Bharat / bharat

सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और अमित शाह का सिर कलम करने की धमकी देने वाला गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि मुगलपुरा पुलिस ने उकसावे वाला पोस्ट करने के लिए व्यक्ति के खिलाफ खुद मामला दर्ज किया था और बुधवार को उसे गिरफ्तार कर लिया.

पीएम मोदी
पीएम मोदी
author img

By

Published : Jun 30, 2022, 1:19 PM IST

Updated : Jun 30, 2022, 2:51 PM IST

हैदराबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिर कलम करने की धमकी देते हुए सोशल मीडिया पर कथित तौर पर एक पोस्ट करने वाले व्यक्ति को यहां गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने बृहस्पतिवार को बताया कि आरोपी ने अपने पोस्ट में कहा था कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पार्टी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गयी विवादित टिप्पणियों के लिए माफी मांगनी चाहिए, वरना उनका सिर कलम कर दिया जाएगा.

पुलिस ने बताया कि मुगलपुरा पुलिस ने उकसावे वाला पोस्ट करने के लिए व्यक्ति के खिलाफ खुद मामला दर्ज किया था और बुधवार को उसे गिरफ्तार कर लिया. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उसे यहां की एक अदालत में पेश किया गया और अदालत ने पुलिस को उसे दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41ए के तहत एक नोटिस देने का निर्देश दिया.

पढ़ें: उदयपुर मर्डर केस में गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, NIA को दिया जांच करने का आदेश

सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत प्रावधान है कि ऐसे मामलों में जहां किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की तत्काल आवश्यकता नहीं है, उसमें पुलिस व्यक्ति को किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश देते हुए एक नोटिस जारी करेगी. अधिकारी ने बताया कि इसके अनुसार पुलिस ने व्यक्ति को नोटिस जारी किया. इस व्यक्ति को बाद में छोड़ दिया गया.

पीटीआई-भाषा

हैदराबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिर कलम करने की धमकी देते हुए सोशल मीडिया पर कथित तौर पर एक पोस्ट करने वाले व्यक्ति को यहां गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने बृहस्पतिवार को बताया कि आरोपी ने अपने पोस्ट में कहा था कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पार्टी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गयी विवादित टिप्पणियों के लिए माफी मांगनी चाहिए, वरना उनका सिर कलम कर दिया जाएगा.

पुलिस ने बताया कि मुगलपुरा पुलिस ने उकसावे वाला पोस्ट करने के लिए व्यक्ति के खिलाफ खुद मामला दर्ज किया था और बुधवार को उसे गिरफ्तार कर लिया. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उसे यहां की एक अदालत में पेश किया गया और अदालत ने पुलिस को उसे दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41ए के तहत एक नोटिस देने का निर्देश दिया.

पढ़ें: उदयपुर मर्डर केस में गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, NIA को दिया जांच करने का आदेश

सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत प्रावधान है कि ऐसे मामलों में जहां किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की तत्काल आवश्यकता नहीं है, उसमें पुलिस व्यक्ति को किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश देते हुए एक नोटिस जारी करेगी. अधिकारी ने बताया कि इसके अनुसार पुलिस ने व्यक्ति को नोटिस जारी किया. इस व्यक्ति को बाद में छोड़ दिया गया.

पीटीआई-भाषा

Last Updated : Jun 30, 2022, 2:51 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.