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महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील और सीबीआई के एसआई की पेशी आज

महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा और सीबीआई के एसआई अभिषेक तिवारी की पेशी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में की जाएगी.

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Published : Sep 4, 2021, 9:13 AM IST

नई दिल्ली : महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा और सीबीआई के एसआई अभिषेक तिवारी को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा. बीते 2 सितंबर को कोर्ट ने दोनों को दो दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा था.

2 सितंबर को सुनवाई के दौरान आनंद डागा की ओर से वकील तनवीर अहमद मीर ने सीबीआई से उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी के लिए एफआईआर की कॉपी देने की मांग की थी. उन्होंने कोर्ट में कहा था कि जब तक एफआईआर की कॉपी नहीं मिलती तब तक आरोपों का पता कैसे लगेगा, जिस पर सीबीआई का कहना था कि एफआईआर 31 अगस्त को दर्ज की गई है, जिसकी कॉपी जल्द ही दी जाएगी.

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि सर्च वारंट जारी किया गया है, ये गोपनीय दस्तावेज है. साथ ही आरोप लगाया कि सीबीआई के एसआई अभिषेक तिवारी ने साजिश के तहत दस्तावेजों को लीक किया और उसके बदले में रिश्वत ली है. आनंद डागा की ओर से वकील तनवीर अहमद मीर ने सुप्रीम कोर्ट के यूथ बार एसोसिएशन के फैसले को उद्धृत करते हुए कहा कि इसकी कॉपी कोर्ट को मेल कर दी गई है.

एफआईआर की कॉपी 24 घंटे के अंदर देने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जिस पर कोर्ट ने सीबीआई से एफआईआर की कॉपी आरोपी के वकील को पढ़ने के लिए दिए जाने को कहा.

तिवारी और डागा को 1 सितंबर की रात में गिरफ्तार किया गया था, तब वकील मीर ने अरेस्ट मेमो की कॉपी की मांग की थी. जिस पर सीबीआई ने मुंबई की कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड पर देने की बात कही. साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेज भी कोर्ट को दिए और दोनों के लिए सात दिन की रिमांड की मांग की. कोर्ट ने बताया था कि सीबीआई के सब-इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी की ओर से कोई पेश नहीं हुआ है, जिसपर विधिक सहायता केंद्र की ओर से संतोष सिंह बर्थवाल अभिषेक तिवारी की तरफ से पेश हुए.

इसे भी पढ़ें : देशमुख के खिलाफ जांच: रिश्चत लेने के आरोप में सीबीआई ने अपने उपनिरीक्षक को गिरफ्तार किया
बता दें कि 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच जारी रहने की बात कही थी. साथ ही कोर्ट ने अवैध उगाही समेत दूसरे आरोपों का सामना कर रहे देशमुख के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से भी इनकार कर दिया था.

नई दिल्ली : महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा और सीबीआई के एसआई अभिषेक तिवारी को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा. बीते 2 सितंबर को कोर्ट ने दोनों को दो दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा था.

2 सितंबर को सुनवाई के दौरान आनंद डागा की ओर से वकील तनवीर अहमद मीर ने सीबीआई से उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी के लिए एफआईआर की कॉपी देने की मांग की थी. उन्होंने कोर्ट में कहा था कि जब तक एफआईआर की कॉपी नहीं मिलती तब तक आरोपों का पता कैसे लगेगा, जिस पर सीबीआई का कहना था कि एफआईआर 31 अगस्त को दर्ज की गई है, जिसकी कॉपी जल्द ही दी जाएगी.

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि सर्च वारंट जारी किया गया है, ये गोपनीय दस्तावेज है. साथ ही आरोप लगाया कि सीबीआई के एसआई अभिषेक तिवारी ने साजिश के तहत दस्तावेजों को लीक किया और उसके बदले में रिश्वत ली है. आनंद डागा की ओर से वकील तनवीर अहमद मीर ने सुप्रीम कोर्ट के यूथ बार एसोसिएशन के फैसले को उद्धृत करते हुए कहा कि इसकी कॉपी कोर्ट को मेल कर दी गई है.

एफआईआर की कॉपी 24 घंटे के अंदर देने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जिस पर कोर्ट ने सीबीआई से एफआईआर की कॉपी आरोपी के वकील को पढ़ने के लिए दिए जाने को कहा.

तिवारी और डागा को 1 सितंबर की रात में गिरफ्तार किया गया था, तब वकील मीर ने अरेस्ट मेमो की कॉपी की मांग की थी. जिस पर सीबीआई ने मुंबई की कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड पर देने की बात कही. साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेज भी कोर्ट को दिए और दोनों के लिए सात दिन की रिमांड की मांग की. कोर्ट ने बताया था कि सीबीआई के सब-इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी की ओर से कोई पेश नहीं हुआ है, जिसपर विधिक सहायता केंद्र की ओर से संतोष सिंह बर्थवाल अभिषेक तिवारी की तरफ से पेश हुए.

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बता दें कि 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच जारी रहने की बात कही थी. साथ ही कोर्ट ने अवैध उगाही समेत दूसरे आरोपों का सामना कर रहे देशमुख के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से भी इनकार कर दिया था.

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