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Amaravati Inner Ring Road Scam: इनर रिंग रोड घोटाला मामले में टीडीपी नेता लोकेश से पूछताछ शुरू

तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) के महासचिव नारा लोकेश मंगलवार को अमरावती इनर रिंग रोड घोटाला मामले में पूछताछ के लिए अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के सामने पेश हुए.

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By PTI

Published : Oct 10, 2023, 12:25 PM IST

Updated : Oct 10, 2023, 1:09 PM IST

गुंटूर : आंध्र प्रदेश के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने अमरावती इनर रिंग रोड घोटाला मामले के संबंध में मंगलवार को तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के महासचिव नारा लोकेश से पूछताछ शुरू की. बताया जाता है कि लोकेश सुबह करीब दस बजे गुंटूर जिले के तदेपल्ली में स्थित सीआईडी की आर्थिक अपराध शाखा-2 के कार्यालय में पेश हुए. सीआईडी अधिकारी शाम 5 बजे तक उनसे पूछताछ कर सकते हैं. सीआईडी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के बेटे लोकेश को एक नोटिस भेजा था, जिसमें उन्हें इनर रिंग रोड घोटाला मामले में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया था.

यह मामला मुख्यमंत्री के रूप में नायडू के कार्यकाल के दौरान कई कंपनियों को कथित तौर पर अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए राजधानी शहर अमरावती के मास्टर प्लान, इनर रिंग रोड के संरेखण में 'हेरफेर' करने से जुड़ा हुआ है. सीआईडी ने मामले में लोकेश को आरोपी संख्या 14 के रूप में नामित किया है. इस बीच सीआईडी ने लोकेश को हेरिटेज फूड्स लिमिटेड के बैंक खाते का विवरण लाने से छूट दे दी. हालांकि, शुरू में नोटिस में उनसे विवरण लाने के लिए कहा गया था. सीआईडी ने पूछताछ के दौरान लोकेश के वकीलों को साथ रहने की भी अनुमति प्रदान की है हालांकि वे पूछताछ के दौरान लोकेश से दूर रहेंगे.

गौरतलब है कि सीआईडी ने 30 सितंबर को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत टीडीपी नेता को नोटिस दिया था, इसमें उन्हें 4 अक्टूबर को उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था. बाद में, लोकेश की याचिका पर, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सीआईडी को उनसे पूछताछ 10 अक्टूबर तक स्थगित करने का निर्देश दिया था. अदालत ने टीडीपी महासचिव को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पूछताछ के लिए सीआईडी अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा था.

बता दें कि सीआईडी ने 26 सितंबर को विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट में एक मेमो दाखिल किया था, जिसमें लोकेश को मामले में 14वां आरोपी बताया गया था. लोकेश ने बाद में मामले में अग्रिम जमानत के लिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का रुख किया था. सुनवाई के दौरान सीआईडी ने अदालत को बताया कि वह आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत लोकेश को नोटिस जारी करेगी.

पढ़ें : CID Notice To Nara Lokesh: सीआईडी ने टीडीपी नेता नारा लोकेश को इनर रिंग रोड मामले में भेजा नोटिस

चूंकि मामले में गिरफ्तारी की आशंका नहीं है, इसलिए अदालत ने टीडीपी नेता को जांच में सहयोग करने का निर्देश देकर उनकी याचिका का निपटारा कर दिया. लोकेश टीडीपी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं, जो कौशल विकास घोटाले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं. सीआईडी ने पहले ही नायडू को अमरावती इनर रिंग रोड मामले और एपी फाइबरनेट मामले में आरोपी के रूप में नामित किया है और विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट में उनके खिलाफ कैदी ट्रांजिट (पीटी) वारंट याचिका दायर की है.

गुंटूर : आंध्र प्रदेश के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने अमरावती इनर रिंग रोड घोटाला मामले के संबंध में मंगलवार को तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के महासचिव नारा लोकेश से पूछताछ शुरू की. बताया जाता है कि लोकेश सुबह करीब दस बजे गुंटूर जिले के तदेपल्ली में स्थित सीआईडी की आर्थिक अपराध शाखा-2 के कार्यालय में पेश हुए. सीआईडी अधिकारी शाम 5 बजे तक उनसे पूछताछ कर सकते हैं. सीआईडी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के बेटे लोकेश को एक नोटिस भेजा था, जिसमें उन्हें इनर रिंग रोड घोटाला मामले में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया था.

यह मामला मुख्यमंत्री के रूप में नायडू के कार्यकाल के दौरान कई कंपनियों को कथित तौर पर अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए राजधानी शहर अमरावती के मास्टर प्लान, इनर रिंग रोड के संरेखण में 'हेरफेर' करने से जुड़ा हुआ है. सीआईडी ने मामले में लोकेश को आरोपी संख्या 14 के रूप में नामित किया है. इस बीच सीआईडी ने लोकेश को हेरिटेज फूड्स लिमिटेड के बैंक खाते का विवरण लाने से छूट दे दी. हालांकि, शुरू में नोटिस में उनसे विवरण लाने के लिए कहा गया था. सीआईडी ने पूछताछ के दौरान लोकेश के वकीलों को साथ रहने की भी अनुमति प्रदान की है हालांकि वे पूछताछ के दौरान लोकेश से दूर रहेंगे.

गौरतलब है कि सीआईडी ने 30 सितंबर को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत टीडीपी नेता को नोटिस दिया था, इसमें उन्हें 4 अक्टूबर को उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था. बाद में, लोकेश की याचिका पर, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सीआईडी को उनसे पूछताछ 10 अक्टूबर तक स्थगित करने का निर्देश दिया था. अदालत ने टीडीपी महासचिव को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पूछताछ के लिए सीआईडी अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा था.

बता दें कि सीआईडी ने 26 सितंबर को विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट में एक मेमो दाखिल किया था, जिसमें लोकेश को मामले में 14वां आरोपी बताया गया था. लोकेश ने बाद में मामले में अग्रिम जमानत के लिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का रुख किया था. सुनवाई के दौरान सीआईडी ने अदालत को बताया कि वह आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत लोकेश को नोटिस जारी करेगी.

पढ़ें : CID Notice To Nara Lokesh: सीआईडी ने टीडीपी नेता नारा लोकेश को इनर रिंग रोड मामले में भेजा नोटिस

चूंकि मामले में गिरफ्तारी की आशंका नहीं है, इसलिए अदालत ने टीडीपी नेता को जांच में सहयोग करने का निर्देश देकर उनकी याचिका का निपटारा कर दिया. लोकेश टीडीपी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं, जो कौशल विकास घोटाले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं. सीआईडी ने पहले ही नायडू को अमरावती इनर रिंग रोड मामले और एपी फाइबरनेट मामले में आरोपी के रूप में नामित किया है और विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट में उनके खिलाफ कैदी ट्रांजिट (पीटी) वारंट याचिका दायर की है.

Last Updated : Oct 10, 2023, 1:09 PM IST
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