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आम्रपाली ग्रुप के पूर्व CMD अनिल शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

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Published : Aug 8, 2022, 4:27 PM IST

Updated : Aug 8, 2022, 5:22 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के पूर्व CMD अनिल शर्मा को जमानत दे दी है. फिलहाल शर्मा दिल्ली के मंडोली जेल में बंद हैं.

Amrapali CMD Anil Sharma case
Amrapali CMD Anil Sharma case

नई दिल्ली: आम्रपाली ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) अनिल कुमार शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने शर्मा को जमानत दे दी है. फ्लैट खरीदारों से धोखाधड़ी मामले में अनिल शर्मा लंबे समय से दिल्ली के मंडोली जेल में बंद हैं. बता दें, बीते गुरुवार को उच्चतम न्यायालय ने आम्रपाली समूह के पूर्व सीएमडी अनिल शर्मा की स्वास्थ्य की स्थिति पर स्थिति रिपोर्ट तलब की थी. शर्मा ने अपने खराब होते स्वास्थ्य का हवाला देकर जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया था.

न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को छह अगस्त तक स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था और मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ अगस्त की तारीख तय की थी. शर्मा की ओर से पेश वकील मनोज सिंह ने कहा था कि याचिकाकर्ता संक्रमण से पीड़ित हैं और उनकी स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ रही है. उन्होंने याचिकाकर्ता को उनकी चिकित्सकीय स्थिति के मद्देनजर छह से आठ सप्ताह के लिए जमानत मंजूर करने का शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था.

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने गत नौ जून को शर्मा को हर्निया की सर्जरी एक सप्ताह के भीतर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कराने की अनुमति दी थी. हालांकि न्यायालय ने चार सप्ताह के लिए जमानत पर रिहा करने का अनुरोध यह कहते हुए ठुकरा दिया था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप गंभीर हैं.

नई दिल्ली: आम्रपाली ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) अनिल कुमार शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने शर्मा को जमानत दे दी है. फ्लैट खरीदारों से धोखाधड़ी मामले में अनिल शर्मा लंबे समय से दिल्ली के मंडोली जेल में बंद हैं. बता दें, बीते गुरुवार को उच्चतम न्यायालय ने आम्रपाली समूह के पूर्व सीएमडी अनिल शर्मा की स्वास्थ्य की स्थिति पर स्थिति रिपोर्ट तलब की थी. शर्मा ने अपने खराब होते स्वास्थ्य का हवाला देकर जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया था.

न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को छह अगस्त तक स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था और मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ अगस्त की तारीख तय की थी. शर्मा की ओर से पेश वकील मनोज सिंह ने कहा था कि याचिकाकर्ता संक्रमण से पीड़ित हैं और उनकी स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ रही है. उन्होंने याचिकाकर्ता को उनकी चिकित्सकीय स्थिति के मद्देनजर छह से आठ सप्ताह के लिए जमानत मंजूर करने का शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था.

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने गत नौ जून को शर्मा को हर्निया की सर्जरी एक सप्ताह के भीतर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कराने की अनुमति दी थी. हालांकि न्यायालय ने चार सप्ताह के लिए जमानत पर रिहा करने का अनुरोध यह कहते हुए ठुकरा दिया था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप गंभीर हैं.

Last Updated : Aug 8, 2022, 5:22 PM IST
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