प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad high court) ने शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य न लिए जाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि अनिवार्य शिक्षा कानून (education law) को लेकर सुनीता शर्मा व अन्य की जनहित याचिका में पारित आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए. प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी (Order issued to District Basic Education Officers) कर अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए.
यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी (Justice Vivek Choudhary) ने चारु गौर और दो अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. याची के अधिवक्ता का कहना था कि याची से बूथ लेबल ऑफिसर व अन्य बहुत से कार्य लिए जा रहे हैं, जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 व इसकी नियमावली के नियम 27 के अनुसार शिक्षकों की ड्यूटी गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाई जा सकती है. शिक्षकों से सिर्फ आपदा, जनगणना और सामान्य निर्वाचन के दौरान ही कार्य लिया जा सकता है.
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अधिवक्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सुनीता शर्मा व अन्य की जनहित याचिका में पारित आदेश का हवाला देकर के भी बताया कि हाईकोर्ट ने भी शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्यों को लेने पर रोक लगाई है, जिसका पालन नहीं किया जा रहा है.