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महिला मित्र को कॉकपिट में बुलाने पर एयर इंडिया सख्त, दो पायलट्स को रोस्टर से हटाया

एयर इंडिया की दिल्ली-लेह उड़ान में महिला मित्र को कॉकपिट में बुलाए जाने पर एयर इंडिया प्रबंधन ने कार्रवाई शुरू कर दी है. इसी वजह से फ्लाइट के दोनों पायलटों को ग्राउंड/ऑफ-रोस्टर कर दिया गया है. वहीं इंडिगो के एक विमान के पिछले हिस्से के जमीन से टकराने के मामले में जीडीसीए के आदेश के बाद एयरलाइन ने दोनों पायलटों को उड़ान भरने से रोक दिया है.

Air India
एयर इंडिया
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Published : Jun 13, 2023, 4:06 PM IST

नई दिल्ली : एयर इंडिया की फ्लाइट में अपनी महिला मित्र को कॉकपिट में आमंत्रित करने पर पायलट को उड़ान भरने से रोके जाने के एक माह बाद एयरलाइन ने इसी तरह की एक घटना में दो पायलटों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. बता दें कि पिछले सप्ताह ही दिल्ली-लेह उड़ान के कॉकपिट में एक महिला को आमंत्रित किया गया था. इस संबंध में एयर इंडिया प्रबंधन ने एआई-445 विमान के कॉकपिट में अनधिकृत रूप से महिला यात्री के प्रवेश को लेकर केबिन क्रू द्वारा शिकायत किए जाने के बाद पायलट और सह पायलट के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है.

मामले में एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी ने समाचार एजेंसी को बताया कि एआई 445 के पायलट की एक महिला मित्र ने नियमों के दरकिनार कर कॉकपिट में प्रवेश किया. फलस्वरूप दोनों पायलटों को एयर इंडिया द्वारा ग्राउंड/ऑफ-रोस्टर कर दिया गया है. मामले पर नागर विमानन निदेशालय (डीजीसीए) ने कहा कि वह इस मुद्दे से अवगत है और मामले में प्रक्रिया के मुताबिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. वहीं एक अन्य अधिकारी ने बताया कि एयर इंडिया ने विस्तार से जांच के लिए एक समिति का गठन किया है. हालांकि एयर इंडिया की ओर से अभी तक कोई अधिकृत प्रतिक्रिया नहीं दी है. लेह मार्ग सुरक्षा और संरक्षा के लिहाज से देश के सबसे कठिन और संवेदनशील हवाई मार्गों में से एक है और एक वाणिज्यिक विमान में किसी अनाधिकृत व्यक्ति को कॉकपिट में अनुमति देना कानून का उल्लंघन है.

गौरतलब है कि पिछले महीने डीजीसीए ने दुबई से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट के मध्य हवा में एक महिला मित्र को कॉकपिट में जाने की अनुमति देने के लिए एयर इंडिया के एक पायलट का लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया था. अपने आदेश में, डीजीसीए ने सुरक्षा संवेदनशील मुद्दे को तुरंत और प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं करने के लिए 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.

दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरते वक्त इंडिगो विमान का पिछला हिस्सा जमीन से टकराया

इंडिगो के एक विमान का पिछला हिस्सा 11 जून को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर उतरते समय जमीन से टकरा गया. इसके बाद विमानन सुरक्षा नियामक डीजीसीए ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं. नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि डीजीसीए के आदेश पर एयरलाइन ने चालक दल के सदस्यों को भी उड़ान भरने से रोक दिया है. इंडिगो ने एक बयान में घटना की पुष्टि की है.

अधिकारी ने कहा, '11 जून को इंडिगो का विमान ए321 नियो कोलकाता से दिल्ली के लिए उड़ान संख्या 6ई-6183 का परिचालन कर रहा था और दिल्ली में उतरते समय उसका पिछला हिस्सा जमीन से टकरा गया.' डीजीसीए के अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में उतरने तक उड़ान सामान्य थी, और चालक दल ने इसके रनवे 27 पर पहुंचने के दौरान महसूस किया कि वे सामान्य से अधिक लंबे समय तक चलते रहे. उन्होंने बताया कि विमान का पिछला हिस्सा जमीन से टकराने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया.

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(एजेंसी)

नई दिल्ली : एयर इंडिया की फ्लाइट में अपनी महिला मित्र को कॉकपिट में आमंत्रित करने पर पायलट को उड़ान भरने से रोके जाने के एक माह बाद एयरलाइन ने इसी तरह की एक घटना में दो पायलटों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. बता दें कि पिछले सप्ताह ही दिल्ली-लेह उड़ान के कॉकपिट में एक महिला को आमंत्रित किया गया था. इस संबंध में एयर इंडिया प्रबंधन ने एआई-445 विमान के कॉकपिट में अनधिकृत रूप से महिला यात्री के प्रवेश को लेकर केबिन क्रू द्वारा शिकायत किए जाने के बाद पायलट और सह पायलट के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है.

मामले में एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी ने समाचार एजेंसी को बताया कि एआई 445 के पायलट की एक महिला मित्र ने नियमों के दरकिनार कर कॉकपिट में प्रवेश किया. फलस्वरूप दोनों पायलटों को एयर इंडिया द्वारा ग्राउंड/ऑफ-रोस्टर कर दिया गया है. मामले पर नागर विमानन निदेशालय (डीजीसीए) ने कहा कि वह इस मुद्दे से अवगत है और मामले में प्रक्रिया के मुताबिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. वहीं एक अन्य अधिकारी ने बताया कि एयर इंडिया ने विस्तार से जांच के लिए एक समिति का गठन किया है. हालांकि एयर इंडिया की ओर से अभी तक कोई अधिकृत प्रतिक्रिया नहीं दी है. लेह मार्ग सुरक्षा और संरक्षा के लिहाज से देश के सबसे कठिन और संवेदनशील हवाई मार्गों में से एक है और एक वाणिज्यिक विमान में किसी अनाधिकृत व्यक्ति को कॉकपिट में अनुमति देना कानून का उल्लंघन है.

गौरतलब है कि पिछले महीने डीजीसीए ने दुबई से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट के मध्य हवा में एक महिला मित्र को कॉकपिट में जाने की अनुमति देने के लिए एयर इंडिया के एक पायलट का लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया था. अपने आदेश में, डीजीसीए ने सुरक्षा संवेदनशील मुद्दे को तुरंत और प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं करने के लिए 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.

दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरते वक्त इंडिगो विमान का पिछला हिस्सा जमीन से टकराया

इंडिगो के एक विमान का पिछला हिस्सा 11 जून को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर उतरते समय जमीन से टकरा गया. इसके बाद विमानन सुरक्षा नियामक डीजीसीए ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं. नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि डीजीसीए के आदेश पर एयरलाइन ने चालक दल के सदस्यों को भी उड़ान भरने से रोक दिया है. इंडिगो ने एक बयान में घटना की पुष्टि की है.

अधिकारी ने कहा, '11 जून को इंडिगो का विमान ए321 नियो कोलकाता से दिल्ली के लिए उड़ान संख्या 6ई-6183 का परिचालन कर रहा था और दिल्ली में उतरते समय उसका पिछला हिस्सा जमीन से टकरा गया.' डीजीसीए के अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में उतरने तक उड़ान सामान्य थी, और चालक दल ने इसके रनवे 27 पर पहुंचने के दौरान महसूस किया कि वे सामान्य से अधिक लंबे समय तक चलते रहे. उन्होंने बताया कि विमान का पिछला हिस्सा जमीन से टकराने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया.

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(एजेंसी)

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