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अगस्ता वेस्टलैंड : Delhi HC ने सीबीआई, ईडी से बिचौलिये की जमानत पर मांगा जवाब, जानिए पूरा मामला

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया और अगस्ता वेस्टलैंड मामले में दायर जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा. कोर्ट ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 21 सितंबर को सूचीबद्ध किया है.

AgustaWestland, delhi high court
अगस्ता वेस्टलैंड
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Published : Jul 19, 2021, 5:41 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित बिचौलिये क्रिश्चियन माइकल जेम्स की जमानत याचिकाओं पर सोमवार को सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा. अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की खरीद में कथित भ्रष्टाचार एवं धनशोधन के मामलों में जेम्स जेल में बंद है.

आरोपी ने निचली अदालत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है जिसने उसे राहत देने से इंकार कर दिया था. न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किए और उन्हें जमानत के लिए दायर इन याचिकाओं पर जवाब देने का निर्देश दिया. अदालत मामले में अब 21 सितंबर को आगे सुनवाई करेगी. जेम्स ने निचली अदालत के 18 जून के उस फैसले को चुनौती दी है. कोर्ट ने ब्रिटिश नागरिक को राहत देने से इंकार कर दिया था और कहा था कि उसे जमानत देने का यह उपयुक्त चरण नहीं है.

बताते चलें कि जेम्स को 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित कर लाया गया था. जेम्स का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील एल्जो जोसफ ने कहा कि आरोपी दो वर्ष और आठ महीने से अधिक समय से हिरासत में है और उसे जमानत पर जेल से रिहा किया जाए.

निचली अदालत ने जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की गंभीरता, अपराध की गंभीरता और आरोपी के आचरण को देखते हुए वह उसे जमानत देने का उपयुक्त मामला नहीं समझती है. निचली अदालत ने ब्रिटिश उच्चायोग द्वारा आवेदन दायर किए बगैर जेम्स के बारे में सीधे अदालत को पत्र लिखे जाने का कड़ा संज्ञान लिया और कहा कि इसकी अनुमति नहीं है.

पढ़ें: अगस्ता वेस्टलैंड मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिकाएं खारिज

कहा कि ब्रिटिश उच्चायोग ने अदालत को संबोधित करते हुए पत्र लिखा कि आरोपी क्रिश्चियन माइकल जेम्स की जमानत याचिका पर जब विचार किया जाए तो उसकी चिकित्सीय स्थिति और ढाई वर्षों से सुनवाई पूर्व हिरासत में रखे जाने का संज्ञान लिया जाए.

2013-14 में उजागर हुआ मामला

अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर कथित घोटाला भारत सरकार द्वारा अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी से खरीदे जाने वाले 12 हेलीकॉप्टर्स के सौदे से संबंधित है. ये 2013-14 में उजागर हुआ. इसमें कई भारतीय नेताओं और सैन्य अधिकारियों पर मोटी घूस लेने का आरोप है. यूपीए-वन सरकार के समय अगस्ता वेस्टलैंड से वीवीआईपी के लिए 12 हेलीकॉप्टर्स की खरीद का सौदा हुआ. ये सौदा 3,600 करोड़ रुपये का था. जब इसमें 360 करोड़ रुपये की रिश्वतखोरी की बात सामने आई, तब यूपीए-2 सरकार ने सौदा रद्द कर दिया. पूर्व एयरफोर्स चीफ एसपी त्यागी सहित 13 लोगों पर केस दर्ज किया गया.

जिस बैठक में हेलीकाॅप्टर की कीमत तय की गई थी, उसमें यूपीए सरकार के कुछ मंत्री भी मौजूद थे. इस कारण कांग्रेस पर भी सवाल उठे. ये मामला इतालवी कोर्ट में भी गया था. जहां कोर्ट ने इटली में हेलीकॉप्टर कंपनी के दो आला अधिकारियों को सजा सुनाई. अप्रैल 2014 में इटली के एक कोर्ट में इस सौदे का फैसला हुआ. कोर्ट ने फैसले में कहा कि अगस्ता सौदे में घोटाला हुआ था. अदातल ने कंपनी फिनमैकेनिका को दोषी पाया. फिनमैकेनिका की अधीनस्थ कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के पूर्व सीईओ ब्रूनो स्पैगनोलिनि को साढे़ चार साल जेल की सजा सुनाई गई. कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में कंपनी के एक अन्य अधिकारी ओर्सी को भी सजा दी.

ये खासियतें हैं अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की

बेहद मजबूत एयरफ्रेम वाले अगस्ता में तीन मजबूत इंजन लगे होते हैं. साथ ही 10 वीवीआईपी पैसेंजर को बिठाने तक का इंतजाम होता है. इसमें 360 डिग्री के सर्विलांस रडार के साथ, आत्मरक्षा सूट, रीट्रेक्टेबल लैंडिंग गियर भी लगे होते हैं. हाई टेल बूम के जरिए वीवीआईपी की कारें सीधे पिछले एक्जिट तक आ सकती हैं. 74.92 फुट लंबा और 21.83 फुट इसकी ऊंचाई होती है. इस हेलीकॉप्टर को इटली के एयरोस्पेस और डिफ़ेंस निर्माण से जुड़ी कंपनी फिनमैकेनिका बनाती है.

इसका केबिन सबसे बड़ा यानी 2.49 मीटर चौड़ा, 1.83 मीटर ऊंचा होता है. इसमें एक बार में अधिकतम 15,600 किलो तक का वजन उठा सकते हैं. यात्री क्षमता की बात करें तो दो पायलटों वाले इस हेलीकॉप्टर में एक बार में 30 यात्री को कहीं भी ले जाया जा सकता है.

इसको तीन बेहद ताकतवर इंजन और 3 स्वतंत्र हाइड्रॉलिक सिस्टम के साथ ही हवा में ईंधन भरने की क्षमता इसको खास बनाते हैं. हवा से बातें करते हुए ये हेलीकॉप्टर अधिकतम 278 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है. इसमें दोनों तरफ मशीनगन फिट करने और बॉडी को बुलेटप्रूफ बनाने की सुविधा भी है.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित बिचौलिये क्रिश्चियन माइकल जेम्स की जमानत याचिकाओं पर सोमवार को सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा. अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की खरीद में कथित भ्रष्टाचार एवं धनशोधन के मामलों में जेम्स जेल में बंद है.

आरोपी ने निचली अदालत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है जिसने उसे राहत देने से इंकार कर दिया था. न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किए और उन्हें जमानत के लिए दायर इन याचिकाओं पर जवाब देने का निर्देश दिया. अदालत मामले में अब 21 सितंबर को आगे सुनवाई करेगी. जेम्स ने निचली अदालत के 18 जून के उस फैसले को चुनौती दी है. कोर्ट ने ब्रिटिश नागरिक को राहत देने से इंकार कर दिया था और कहा था कि उसे जमानत देने का यह उपयुक्त चरण नहीं है.

बताते चलें कि जेम्स को 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित कर लाया गया था. जेम्स का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील एल्जो जोसफ ने कहा कि आरोपी दो वर्ष और आठ महीने से अधिक समय से हिरासत में है और उसे जमानत पर जेल से रिहा किया जाए.

निचली अदालत ने जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की गंभीरता, अपराध की गंभीरता और आरोपी के आचरण को देखते हुए वह उसे जमानत देने का उपयुक्त मामला नहीं समझती है. निचली अदालत ने ब्रिटिश उच्चायोग द्वारा आवेदन दायर किए बगैर जेम्स के बारे में सीधे अदालत को पत्र लिखे जाने का कड़ा संज्ञान लिया और कहा कि इसकी अनुमति नहीं है.

पढ़ें: अगस्ता वेस्टलैंड मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिकाएं खारिज

कहा कि ब्रिटिश उच्चायोग ने अदालत को संबोधित करते हुए पत्र लिखा कि आरोपी क्रिश्चियन माइकल जेम्स की जमानत याचिका पर जब विचार किया जाए तो उसकी चिकित्सीय स्थिति और ढाई वर्षों से सुनवाई पूर्व हिरासत में रखे जाने का संज्ञान लिया जाए.

2013-14 में उजागर हुआ मामला

अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर कथित घोटाला भारत सरकार द्वारा अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी से खरीदे जाने वाले 12 हेलीकॉप्टर्स के सौदे से संबंधित है. ये 2013-14 में उजागर हुआ. इसमें कई भारतीय नेताओं और सैन्य अधिकारियों पर मोटी घूस लेने का आरोप है. यूपीए-वन सरकार के समय अगस्ता वेस्टलैंड से वीवीआईपी के लिए 12 हेलीकॉप्टर्स की खरीद का सौदा हुआ. ये सौदा 3,600 करोड़ रुपये का था. जब इसमें 360 करोड़ रुपये की रिश्वतखोरी की बात सामने आई, तब यूपीए-2 सरकार ने सौदा रद्द कर दिया. पूर्व एयरफोर्स चीफ एसपी त्यागी सहित 13 लोगों पर केस दर्ज किया गया.

जिस बैठक में हेलीकाॅप्टर की कीमत तय की गई थी, उसमें यूपीए सरकार के कुछ मंत्री भी मौजूद थे. इस कारण कांग्रेस पर भी सवाल उठे. ये मामला इतालवी कोर्ट में भी गया था. जहां कोर्ट ने इटली में हेलीकॉप्टर कंपनी के दो आला अधिकारियों को सजा सुनाई. अप्रैल 2014 में इटली के एक कोर्ट में इस सौदे का फैसला हुआ. कोर्ट ने फैसले में कहा कि अगस्ता सौदे में घोटाला हुआ था. अदातल ने कंपनी फिनमैकेनिका को दोषी पाया. फिनमैकेनिका की अधीनस्थ कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के पूर्व सीईओ ब्रूनो स्पैगनोलिनि को साढे़ चार साल जेल की सजा सुनाई गई. कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में कंपनी के एक अन्य अधिकारी ओर्सी को भी सजा दी.

ये खासियतें हैं अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की

बेहद मजबूत एयरफ्रेम वाले अगस्ता में तीन मजबूत इंजन लगे होते हैं. साथ ही 10 वीवीआईपी पैसेंजर को बिठाने तक का इंतजाम होता है. इसमें 360 डिग्री के सर्विलांस रडार के साथ, आत्मरक्षा सूट, रीट्रेक्टेबल लैंडिंग गियर भी लगे होते हैं. हाई टेल बूम के जरिए वीवीआईपी की कारें सीधे पिछले एक्जिट तक आ सकती हैं. 74.92 फुट लंबा और 21.83 फुट इसकी ऊंचाई होती है. इस हेलीकॉप्टर को इटली के एयरोस्पेस और डिफ़ेंस निर्माण से जुड़ी कंपनी फिनमैकेनिका बनाती है.

इसका केबिन सबसे बड़ा यानी 2.49 मीटर चौड़ा, 1.83 मीटर ऊंचा होता है. इसमें एक बार में अधिकतम 15,600 किलो तक का वजन उठा सकते हैं. यात्री क्षमता की बात करें तो दो पायलटों वाले इस हेलीकॉप्टर में एक बार में 30 यात्री को कहीं भी ले जाया जा सकता है.

इसको तीन बेहद ताकतवर इंजन और 3 स्वतंत्र हाइड्रॉलिक सिस्टम के साथ ही हवा में ईंधन भरने की क्षमता इसको खास बनाते हैं. हवा से बातें करते हुए ये हेलीकॉप्टर अधिकतम 278 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है. इसमें दोनों तरफ मशीनगन फिट करने और बॉडी को बुलेटप्रूफ बनाने की सुविधा भी है.

(पीटीआई-भाषा)

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