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सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को दी तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को हिरासत में लेने की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को हिरासत में लेने की अनुमति दे दी है. शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायिक अधिकारी के सामने पेश किया जाता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की कोई भी रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी. अमित सक्सेना की रिपोर्ट.

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तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी
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Published : Aug 7, 2023, 10:20 PM IST

नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय को तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को पूछताछ के लिए 12 अगस्त तक हिरासत में लेने की अनुमति दे दी.

शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायिक अधिकारी के सामने पेश किया जाता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की कोई भी रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी. इस बात पर ज़ोर दिया कि बालाजी के अस्पताल में भर्ती होने को शारीरिक हिरासत नहीं कहा जा सकता.

न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपनी बात में सही थे कि इस तथ्य के अलावा कि 'कस्टडी' शब्द डिटेंशन से अलग है, यह केवल भौतिक हो सकता है.

'जैसा कि उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय ने भी देखा है कि अपीलकर्ता अभी भी न्यायिक हिरासत में है. माना जाता है कि, उत्तरदाताओं को फिजिकल कस्टडी नहीं दी गई है. शीर्ष अदालत ने अपने 87 पेज के फैसले में कहा, अपीलकर्ता को उसकी पसंद के अस्पताल में भर्ती करने को उत्तरदाताओं के पक्ष में शारीरिक हिरासत नहीं कहा जा सकता है.

न्यायमूर्ति सुंदरेश ने पीठ की ओर से फैसला लिखते हुए कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के आधार पर हिरासत नहीं ली जा सकती, जो निश्चित रूप से 15 दिनों की अवधि की गणना के रास्ते में नहीं आएगी.

शीर्ष अदालत ने कहा कि एक जांच एजेंसी से अपेक्षा की जाती है कि उसे अपना काम करने के लिए उचित स्वतंत्रता दी जाएगी. पीठ ने कहा, 'यह कहना कि उत्तरदाताओं को अस्पताल में अपीलकर्ता की जांच करनी चाहिए थी, और वह भी डॉक्टरों की अनुमति से, कभी भी पर्याप्त अनुपालन नहीं कहा जा सकता.'

शीर्ष अदालत ने बालाजी और उनकी पत्नी मेगाला द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें बालाजी को ईडी की हिरासत की अनुमति दी गई थी और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी गई थी.

अदालत ने सीआरपीसी, 1973 की धारा 167(2) के मुद्दे पर फैसला करने के लिए एक बड़ी पीठ गठित करने के लिए मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया कि क्या हिरासत की 15 दिन की अवधि उसके पक्ष में है. पुलिस को रिमांड के केवल पहले 15 दिनों के भीतर या 60 या 90 दिनों (चार्जशीट दाखिल करने) की जांच की पूरी अवधि के दौरान, जैसा भी मामला हो, समग्र रूप से होना चाहिए.

पीठ ने फैसला सुनाया कि ईडी अधिकारी द्वारा आरोपी को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत कोई पूर्व नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है. शीर्ष अदालत ने कहा कि जब किसी गिरफ्तार व्यक्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 (3) के तहत क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का कोई रिट झूठ नहीं होगा और अवैध गिरफ्तारी की कोई भी याचिका इससे पहले की जानी चाहिए.मजिस्ट्रेट के बाद से हिरासत न्यायिक हो जाती है.

पीठ ने कहा कि सीआरपीसी, 1973 की धारा 167(2) में आने वाले शब्द 'ऐसी हिरासत' में न केवल पुलिस हिरासत, बल्कि अन्य जांच एजेंसियों की हिरासत भी शामिल होगी और सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत 'हिरासत' शब्द भी शामिल होगा. 1973 का अर्थ वास्तविक हिरासत होगा.

शीर्ष अदालत ने बालाजी की इस दलील को खारिज कर दिया कि ईडी के अधिकारी 'पुलिस अधिकारी' हैं, इसलिए वे पुलिस रिमांड मांगने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) का उपयोग नहीं कर सकते. शीर्ष अदालत ने कहा कि पुलिस के पक्ष में 15 दिन की अधिकतम अवधि दी जा सकती है, जो समय-समय पर 60 या 90 दिनों (चार्जशीट दाखिल करने की) की कुल अवधि के साथ होगी, जैसा भी मामला हो.

इसमें कहा गया, 'कोई भी अन्य व्याख्या जांच की शक्ति को गंभीर रूप से कमजोर कर देगी. हम यह भी जोड़ने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि प्रावधान केवल पुलिस के पक्ष में हिरासत के लिए अधिकतम 15 दिनों की अवधि को दोहराता है, जबकि पुलिस हिरासत के लिए अकेले पहले 15 दिनों का कोई उल्लेख नहीं है.'

मेगाला की याचिका में मद्रास उच्च न्यायालय के 14 जुलाई और 4 जुलाई के आदेशों की वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसमें उनकी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को सुनवाई योग्य नहीं बताते हुए खारिज कर दिया गया था.

14 जुलाई को एकल न्यायाधीश पीठ ने खंडपीठ के एक न्यायाधीश के विचार से सहमति जताते हुए ईडी को उसे हिरासत में लेने की अनुमति दे दी. याचिका में कहा गया, 'एक पुलिस अधिकारी नहीं होने के नाते, ऐसा कोई कानून नहीं है जो ईडी को आरोपी की पुलिस हिरासत मांगने की शक्ति प्रदान करता हो. पीएमएलए में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो ईडी को उसी तरह अपनी हिरासत में रिमांड का आदेश मांगने की शक्ति प्रदान करता हो जैसे 'एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी' या 'जांच करने वाला एक पुलिस अधिकारी' काम करता है.

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नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय को तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को पूछताछ के लिए 12 अगस्त तक हिरासत में लेने की अनुमति दे दी.

शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायिक अधिकारी के सामने पेश किया जाता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की कोई भी रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी. इस बात पर ज़ोर दिया कि बालाजी के अस्पताल में भर्ती होने को शारीरिक हिरासत नहीं कहा जा सकता.

न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपनी बात में सही थे कि इस तथ्य के अलावा कि 'कस्टडी' शब्द डिटेंशन से अलग है, यह केवल भौतिक हो सकता है.

'जैसा कि उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय ने भी देखा है कि अपीलकर्ता अभी भी न्यायिक हिरासत में है. माना जाता है कि, उत्तरदाताओं को फिजिकल कस्टडी नहीं दी गई है. शीर्ष अदालत ने अपने 87 पेज के फैसले में कहा, अपीलकर्ता को उसकी पसंद के अस्पताल में भर्ती करने को उत्तरदाताओं के पक्ष में शारीरिक हिरासत नहीं कहा जा सकता है.

न्यायमूर्ति सुंदरेश ने पीठ की ओर से फैसला लिखते हुए कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के आधार पर हिरासत नहीं ली जा सकती, जो निश्चित रूप से 15 दिनों की अवधि की गणना के रास्ते में नहीं आएगी.

शीर्ष अदालत ने कहा कि एक जांच एजेंसी से अपेक्षा की जाती है कि उसे अपना काम करने के लिए उचित स्वतंत्रता दी जाएगी. पीठ ने कहा, 'यह कहना कि उत्तरदाताओं को अस्पताल में अपीलकर्ता की जांच करनी चाहिए थी, और वह भी डॉक्टरों की अनुमति से, कभी भी पर्याप्त अनुपालन नहीं कहा जा सकता.'

शीर्ष अदालत ने बालाजी और उनकी पत्नी मेगाला द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें बालाजी को ईडी की हिरासत की अनुमति दी गई थी और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी गई थी.

अदालत ने सीआरपीसी, 1973 की धारा 167(2) के मुद्दे पर फैसला करने के लिए एक बड़ी पीठ गठित करने के लिए मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया कि क्या हिरासत की 15 दिन की अवधि उसके पक्ष में है. पुलिस को रिमांड के केवल पहले 15 दिनों के भीतर या 60 या 90 दिनों (चार्जशीट दाखिल करने) की जांच की पूरी अवधि के दौरान, जैसा भी मामला हो, समग्र रूप से होना चाहिए.

पीठ ने फैसला सुनाया कि ईडी अधिकारी द्वारा आरोपी को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत कोई पूर्व नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है. शीर्ष अदालत ने कहा कि जब किसी गिरफ्तार व्यक्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 (3) के तहत क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का कोई रिट झूठ नहीं होगा और अवैध गिरफ्तारी की कोई भी याचिका इससे पहले की जानी चाहिए.मजिस्ट्रेट के बाद से हिरासत न्यायिक हो जाती है.

पीठ ने कहा कि सीआरपीसी, 1973 की धारा 167(2) में आने वाले शब्द 'ऐसी हिरासत' में न केवल पुलिस हिरासत, बल्कि अन्य जांच एजेंसियों की हिरासत भी शामिल होगी और सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत 'हिरासत' शब्द भी शामिल होगा. 1973 का अर्थ वास्तविक हिरासत होगा.

शीर्ष अदालत ने बालाजी की इस दलील को खारिज कर दिया कि ईडी के अधिकारी 'पुलिस अधिकारी' हैं, इसलिए वे पुलिस रिमांड मांगने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) का उपयोग नहीं कर सकते. शीर्ष अदालत ने कहा कि पुलिस के पक्ष में 15 दिन की अधिकतम अवधि दी जा सकती है, जो समय-समय पर 60 या 90 दिनों (चार्जशीट दाखिल करने की) की कुल अवधि के साथ होगी, जैसा भी मामला हो.

इसमें कहा गया, 'कोई भी अन्य व्याख्या जांच की शक्ति को गंभीर रूप से कमजोर कर देगी. हम यह भी जोड़ने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि प्रावधान केवल पुलिस के पक्ष में हिरासत के लिए अधिकतम 15 दिनों की अवधि को दोहराता है, जबकि पुलिस हिरासत के लिए अकेले पहले 15 दिनों का कोई उल्लेख नहीं है.'

मेगाला की याचिका में मद्रास उच्च न्यायालय के 14 जुलाई और 4 जुलाई के आदेशों की वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसमें उनकी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को सुनवाई योग्य नहीं बताते हुए खारिज कर दिया गया था.

14 जुलाई को एकल न्यायाधीश पीठ ने खंडपीठ के एक न्यायाधीश के विचार से सहमति जताते हुए ईडी को उसे हिरासत में लेने की अनुमति दे दी. याचिका में कहा गया, 'एक पुलिस अधिकारी नहीं होने के नाते, ऐसा कोई कानून नहीं है जो ईडी को आरोपी की पुलिस हिरासत मांगने की शक्ति प्रदान करता हो. पीएमएलए में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो ईडी को उसी तरह अपनी हिरासत में रिमांड का आदेश मांगने की शक्ति प्रदान करता हो जैसे 'एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी' या 'जांच करने वाला एक पुलिस अधिकारी' काम करता है.

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