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एंटीलिया मामाल : आरोपी क्रिकेट सट्टेबाज नरेश गौड़ को विशेष एनआईए कोर्ट से मिली जमानत - Antilia Mamal Naresh Gaur

एंटीलिया बम मामले (Antilia bomb scare case ) में आरोपी क्रिकेट सट्टेबाज नरेश गौड़ को विशेष एनआईए अदालत (Special NIA Court) ने जमानत दे दी.

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Published : Nov 20, 2021, 5:15 PM IST

मुंबई : एंटीलिया बम मामले (Antilia bomb scare case ) में आरोपी क्रिकेट सट्टेबाज नरेश गौड़ को विशेष एनआईए अदालत (Special NIA Court) ने जमानत दे दी. उसे मामले में आरोपी नंबर 2 के रूप में उल्लेख किया गया था और उस पर सिम कार्ड की आपूर्ति करने और साजिश का हिस्सा होने का आरोप लगाया गया था.

इससे पहले मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के पास विस्फोटक सामग्री लदी कार बरामदगी और व्यापारी मनसुख हिरन की हत्या मामले में आरोपी क्रिकेट सटोरिये नरेश गौड़ ने एक विशेष एनआईए अदालत के समक्ष जमानत याचिका पेश की थी.

यह भी पढ़ें- एंटीलिया विस्फोटक मामला: क्रिकेट बुकी गौर की जमानत याचिका अदालत ने खारिज की

याचिका में गौड़ ने कहा कि उसका अपराध से कोई संबंध नहीं है और केवल अनुमानों और संदेह के आधार पर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

मुंबई : एंटीलिया बम मामले (Antilia bomb scare case ) में आरोपी क्रिकेट सट्टेबाज नरेश गौड़ को विशेष एनआईए अदालत (Special NIA Court) ने जमानत दे दी. उसे मामले में आरोपी नंबर 2 के रूप में उल्लेख किया गया था और उस पर सिम कार्ड की आपूर्ति करने और साजिश का हिस्सा होने का आरोप लगाया गया था.

इससे पहले मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के पास विस्फोटक सामग्री लदी कार बरामदगी और व्यापारी मनसुख हिरन की हत्या मामले में आरोपी क्रिकेट सटोरिये नरेश गौड़ ने एक विशेष एनआईए अदालत के समक्ष जमानत याचिका पेश की थी.

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याचिका में गौड़ ने कहा कि उसका अपराध से कोई संबंध नहीं है और केवल अनुमानों और संदेह के आधार पर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

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