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सरगुजा में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रशासन सख्त

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Published : Apr 8, 2021, 8:52 AM IST

Updated : Apr 8, 2021, 10:06 AM IST

सरगुजा जिले में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है. इसे देखते हुए प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है. वहीं शाम 6 बजे के बाद सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने के निर्देश हैं. गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर 15 दिनों के लिए दुकान/संस्थान को सील कर दिया जाएगा.

Administration tightens amid rising cases of corona
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रशासन सख्त

सरगुजाः कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अलग-अलग जिलों में फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है. फिलहाल सरगुजा जिले में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा. प्रशासन का कहना है कि फिलहाल जिले में ऐसी स्थिति नहीं बनी है कि लॉकडाउन लगाया जाए. जिला प्रशासन ने जल्द ही हालात पर काबू पा लेने की बात कही है. हालांकि इस बीच पुलिस-प्रशासन ने शहर में नियमों को सख्त जरूर कर दिया है. अब शाम 6 बजे के बाद सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया जाएगा, जबकि होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट को 9 बजे तक खुला रखने की अनुमति होगी. ये आदेश नगर निगम क्षेत्र के साथ ही सीतापुर और लखनपुर नगर पंचायत में भी लागू होगा.

कलेक्टर ने जारी किया आदेश

कलेक्टर संजीव झा ने बुधवार की देर शाम इस संबंध में आदेश जारी किया है. कलेक्टर के निर्देश पर गाइडलाइन का पालन कराने के लिए प्रशासनिक अमला सड़क पर उतर गया है. सरगुजा जिले में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है. प्रतिदिन 200 से अधिक लोग संक्रमित मिल रहे हैं. सबसे बुरी स्थिति शहरी क्षेत्र की है, जहां एक दिन में 150 से अधिक मरीज सामने आ रहे हैं. वहीं मौतों का सिलसिला भी जारी है.

बेमेतरा के नवीन बाजार में अब नहीं लगेगी सब्जी दुकानें

गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य

सीएम भूपेश बघेल की बैठक के बाद कलेक्टर संजीव झा ने नाइट कर्फ्यू के आदेश में परिवर्तन किया है. अब नगर निगम अंबिकापुर के साथ सीतापुर और लखनपुर में भी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही दुकानों को खोलने की अनुमति होगी. इसके साथ ही पेट्रोल पम्प और मेडिकल स्टोर को इस नियम से अलग रखा गया है. अगर किसी व्यवसायी ने शर्तों का उल्लंघन किया, तो उसकी दुकान या संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा.

दुकान को खोलने और बंद करने का समय

सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को खुद फ्लैक्स छपवाकर दुकानों के खुलने और बंद करने की समय-सीमा को प्रदर्शित करना होगा. सभी व्यापारियों, कर्मचारियों, ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. पेट्रोल पंप संचालकों को बिना मास्क के पेट्रोल नहीं देने और नो मास्क नो गुड्स का फ्लैक्स लगाने के निर्देश दिए गए हैं.

जशपुर में जिले बनाये गए 10 कंटेनमेंट जोन

साप्ताहिक बाजार बंद

बलरामपुर जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू और धारा 144 लागू किया है, लेकिन अब वाड्रफनगर एसडीएम ने क्षेत्र के सभी साप्ताहिक बाजारों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं. आगामी आदेश तक विकासखंड के अंतर्गत संचालित सभी साप्ताहिक हाट बाजार बंद रहेंगे.

सरगुजाः कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अलग-अलग जिलों में फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है. फिलहाल सरगुजा जिले में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा. प्रशासन का कहना है कि फिलहाल जिले में ऐसी स्थिति नहीं बनी है कि लॉकडाउन लगाया जाए. जिला प्रशासन ने जल्द ही हालात पर काबू पा लेने की बात कही है. हालांकि इस बीच पुलिस-प्रशासन ने शहर में नियमों को सख्त जरूर कर दिया है. अब शाम 6 बजे के बाद सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया जाएगा, जबकि होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट को 9 बजे तक खुला रखने की अनुमति होगी. ये आदेश नगर निगम क्षेत्र के साथ ही सीतापुर और लखनपुर नगर पंचायत में भी लागू होगा.

कलेक्टर ने जारी किया आदेश

कलेक्टर संजीव झा ने बुधवार की देर शाम इस संबंध में आदेश जारी किया है. कलेक्टर के निर्देश पर गाइडलाइन का पालन कराने के लिए प्रशासनिक अमला सड़क पर उतर गया है. सरगुजा जिले में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है. प्रतिदिन 200 से अधिक लोग संक्रमित मिल रहे हैं. सबसे बुरी स्थिति शहरी क्षेत्र की है, जहां एक दिन में 150 से अधिक मरीज सामने आ रहे हैं. वहीं मौतों का सिलसिला भी जारी है.

बेमेतरा के नवीन बाजार में अब नहीं लगेगी सब्जी दुकानें

गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य

सीएम भूपेश बघेल की बैठक के बाद कलेक्टर संजीव झा ने नाइट कर्फ्यू के आदेश में परिवर्तन किया है. अब नगर निगम अंबिकापुर के साथ सीतापुर और लखनपुर में भी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही दुकानों को खोलने की अनुमति होगी. इसके साथ ही पेट्रोल पम्प और मेडिकल स्टोर को इस नियम से अलग रखा गया है. अगर किसी व्यवसायी ने शर्तों का उल्लंघन किया, तो उसकी दुकान या संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा.

दुकान को खोलने और बंद करने का समय

सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को खुद फ्लैक्स छपवाकर दुकानों के खुलने और बंद करने की समय-सीमा को प्रदर्शित करना होगा. सभी व्यापारियों, कर्मचारियों, ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. पेट्रोल पंप संचालकों को बिना मास्क के पेट्रोल नहीं देने और नो मास्क नो गुड्स का फ्लैक्स लगाने के निर्देश दिए गए हैं.

जशपुर में जिले बनाये गए 10 कंटेनमेंट जोन

साप्ताहिक बाजार बंद

बलरामपुर जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू और धारा 144 लागू किया है, लेकिन अब वाड्रफनगर एसडीएम ने क्षेत्र के सभी साप्ताहिक बाजारों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं. आगामी आदेश तक विकासखंड के अंतर्गत संचालित सभी साप्ताहिक हाट बाजार बंद रहेंगे.

Last Updated : Apr 8, 2021, 10:06 AM IST
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