सूरजपुर: अपर सत्र न्यायाधीश मोहन प्रसाद गुप्ता ने हत्या के एक दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मोहन प्रसाद गुप्ता ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी शिव नारायण सिंह को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषी पर 2 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.
19 अप्रैल 2019 को मोहनपुर गांव के कोषागार मोहल्ले में जयकरण ने अपने बेटे शिव नारायण सिंह को गाय-बैल देखने और महुआ बीनकर लाने का काम दिया था, जिसे पुत्र ने नहीं किया. इसपर जब जयकरण ने नाराजगी जताई तो शिव नारायण सिंह ने धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी. जिसके बाद पुलिस ने जांच के बाद मामले को अदालत में प्रस्तुत किया था, जहां सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया है.