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सूरजपुर: पिता के हत्यारे को उम्र कैद और 2 हजार का अर्थदंड - state news

सूरजपुर जिले में हत्या के एक आरोपी को उम्र कैद के साथ 2 हजार रुपये का अर्थदंड दिया है.

हत्या करने वाले आरोपी को मिली उम्र कैद की सजा
हत्या करने वाले आरोपी को मिली उम्र कैद की सजा
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Published : Jan 16, 2020, 9:47 AM IST

Updated : Jan 16, 2020, 11:50 AM IST

सूरजपुर: अपर सत्र न्यायाधीश मोहन प्रसाद गुप्ता ने हत्या के एक दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

पिता के हत्यारे को उम्र कैद और 2 हजार रुपये अर्थदंड

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मोहन प्रसाद गुप्ता ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी शिव नारायण सिंह को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषी पर 2 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

19 अप्रैल 2019 को मोहनपुर गांव के कोषागार मोहल्ले में जयकरण ने अपने बेटे शिव नारायण सिंह को गाय-बैल देखने और महुआ बीनकर लाने का काम दिया था, जिसे पुत्र ने नहीं किया. इसपर जब जयकरण ने नाराजगी जताई तो शिव नारायण सिंह ने धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी. जिसके बाद पुलिस ने जांच के बाद मामले को अदालत में प्रस्तुत किया था, जहां सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया है.

सूरजपुर: अपर सत्र न्यायाधीश मोहन प्रसाद गुप्ता ने हत्या के एक दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

पिता के हत्यारे को उम्र कैद और 2 हजार रुपये अर्थदंड

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मोहन प्रसाद गुप्ता ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी शिव नारायण सिंह को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषी पर 2 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

19 अप्रैल 2019 को मोहनपुर गांव के कोषागार मोहल्ले में जयकरण ने अपने बेटे शिव नारायण सिंह को गाय-बैल देखने और महुआ बीनकर लाने का काम दिया था, जिसे पुत्र ने नहीं किया. इसपर जब जयकरण ने नाराजगी जताई तो शिव नारायण सिंह ने धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी. जिसके बाद पुलिस ने जांच के बाद मामले को अदालत में प्रस्तुत किया था, जहां सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया है.

Intro:सूरजपुर हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा मुकर्रर की गई है


Body:मिली जानकारी के अनुसार प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मोहन प्रसाद गुप्ता ने हत्या के आरोपी की सुनवाई करते हुए आरोपी शिव नारायण सिंह को दोषी सिद्ध पाई जाने पर आजीवन कारावास व ₹2000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है घटना 19 अप्रैल 2019 को रामानुज नगर थाना क्षेत्र के ग्राम मोहनपुर के कोषागार मोहल्ले में हुई थी जिसमें शिवनारायण ने अपने पिता जयकरण की डबल मार कर उनकी हत्या कर दी थी दरअसल पिता ने गाय बैल देखने व महुआ दिनकर आने को कहा था जिसे पुत्र ने नहीं किया तो उसे नाराजगी जाहिर की थी रिपोर्ट पर रामानुज नगर पुलिस ने जांच के बाद मामले को अदालत से प्रस्तुत किया था जहां सुनवाई करते हुए क्या फैसला सुनाया गया


Conclusion:
Last Updated : Jan 16, 2020, 11:50 AM IST
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