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काम की खबर : कैसे बनता है दिव्यांगता सर्टिफिकेट, जानें नियम और लाभ

शारीरिक तौर पर अक्षम लोगों को सरकार विशेष छूट देती How to make disability certificate है. इनके लिये विशेष प्रावधान भी किए जाते हैं. लेकिन किसी भी योजना का लाभ या आरक्षण पाने के लिये दिव्यांगता सर्टिफिकेट disability certificate होना जरूरी है. ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी के आभाव मे कई लोग यह प्रमाणपत्र नहीं बनवा पाते और शासन की योजनाओं से वंचित रह जाते हैं. हमने अंबिकापुर समाज कल्याण विभाग Ambikapur Social Welfare Department के अधिकारी से जाना कि कैसे यह प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है और इसके लाभ क्या क्या हैं.sarguja latest news

How to make disability certificate
दिव्यांगता सर्टिफिकेट के फायदे और बनाने के नियम
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Published : Dec 27, 2022, 8:26 PM IST

Updated : Jul 25, 2023, 8:01 AM IST

जानिए दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनाने के नियम

सरगुजा: समाज कल्याण अधिकारी Ambikapur Social Welfare Department डी.के. राय बताते हैं "मंगलवार और शुक्रवार को जिला अस्पताल में मेडिकल बोर्ड बैठता है. दिव्यांग को वहां आना होगा. मेडिकल बोर्ड के सामने जब आप उपस्थित होंगे तो वहां हमारे समाज कल्याण विभाग के बाबू लोग रहते हैं. जो इस काम में दक्ष होते हैं. सबसे पहले आपका परीक्षण होगा. उदाहरण के लिये अगर कोई पैर से दिव्यांग है तो हमारा आदमी उसको आर्थो के पास ले जायेगा. वो डॉक्टर परीक्षण करेगा और अगर आप एलिजिबल हैं 40% से ज्यादा दिव्यांगता है तो वहीं पर तुरंत हमारा बाबू फार्म भरकर सर्टिफाइ करता है. ऑनलाइन प्रणाम पत्र तुरंत जारी हो जाता How to make disability certificate है."



क्या-क्या मिलता है लाभ : समाज कल्याण अधिकारी के मुताबिक "जैसे कोई डिसेबल आदमी जो 30 साल से अधिक का है. उसको पेंशन की पात्रता होती है. लेकिन उसको पेंशन तब मिलेगा. जब उसका 2002 की गरीबी रेखा सूची में नाम हो या 2011 की केसीसी सूची में नाम हो. लेकिन जो छोटे बच्चे हैं,18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए कलेक्टर साहब अभी कैम्प लगवा रहे हैं. समाज कल्याण विभाग शनिवार को भी कैम्प लगा रहा है. शनिवार को स्पेशल मेडिकल बोर्ड बैठ रहा है. अगर आप उसमे उपस्थित होते हैं और सर्टिफिकेट disability certificate बन जाता है तो उसको समाज कल्याण विभाग छात्र वृत्ति देता है.'' surguja latest news


योजनाओं का कैसे मिलता है लाभ : दूसरा फायदा की शासकीय नौकरी में छूट मिलती है. हालांकि वो शासन की उम्र सीमा के अनुसार ही नौकरी में लाभ ले सकता है. ट्रेन और बसों में किराए में रियायत मिलती है. अब कोई व्यक्ति 80% डिसेबल है. जिनको शासन 43 हजार की मोटराइज्ड साइकिल देती है. इसको वो 3 घंटे घर में चार्ज करके 30 से 40 किलोमीटर तक बिना पेट्रोल के जा सकता है. अगर दिव्यांग 40 से अधिक 80 से कम है तो उसको ट्राई साइकिल मिलती हैं. इस तरह की तमाम शासन की योजनाओं का लाभ हम लोग देते हैं.''

ये भी पढ़ें- कोरोना के नए वैरिएंट का खतरा, कितना तैयार है अंबिकापुर

कहां बैठता है मेडिकल बोर्ड : सर्टिफिकेट बनाने के लिये शुक्रवार और मंगलवार को मेडिकल बोर्ड बैठता है. लेकिन अभी कलेक्टर साहब शनिवार को भी स्पेशल मेडिकल बोर्ड लगवा रहे हैं. जिसमें शिविर लगाकर प्रमाण पत्र बनवाये जा रहे हैं. फिलहाल इस शिविर का विशेष लाभ लेकर भी दिव्यांग लोग सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं.

जानिए दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनाने के नियम

सरगुजा: समाज कल्याण अधिकारी Ambikapur Social Welfare Department डी.के. राय बताते हैं "मंगलवार और शुक्रवार को जिला अस्पताल में मेडिकल बोर्ड बैठता है. दिव्यांग को वहां आना होगा. मेडिकल बोर्ड के सामने जब आप उपस्थित होंगे तो वहां हमारे समाज कल्याण विभाग के बाबू लोग रहते हैं. जो इस काम में दक्ष होते हैं. सबसे पहले आपका परीक्षण होगा. उदाहरण के लिये अगर कोई पैर से दिव्यांग है तो हमारा आदमी उसको आर्थो के पास ले जायेगा. वो डॉक्टर परीक्षण करेगा और अगर आप एलिजिबल हैं 40% से ज्यादा दिव्यांगता है तो वहीं पर तुरंत हमारा बाबू फार्म भरकर सर्टिफाइ करता है. ऑनलाइन प्रणाम पत्र तुरंत जारी हो जाता How to make disability certificate है."



क्या-क्या मिलता है लाभ : समाज कल्याण अधिकारी के मुताबिक "जैसे कोई डिसेबल आदमी जो 30 साल से अधिक का है. उसको पेंशन की पात्रता होती है. लेकिन उसको पेंशन तब मिलेगा. जब उसका 2002 की गरीबी रेखा सूची में नाम हो या 2011 की केसीसी सूची में नाम हो. लेकिन जो छोटे बच्चे हैं,18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए कलेक्टर साहब अभी कैम्प लगवा रहे हैं. समाज कल्याण विभाग शनिवार को भी कैम्प लगा रहा है. शनिवार को स्पेशल मेडिकल बोर्ड बैठ रहा है. अगर आप उसमे उपस्थित होते हैं और सर्टिफिकेट disability certificate बन जाता है तो उसको समाज कल्याण विभाग छात्र वृत्ति देता है.'' surguja latest news


योजनाओं का कैसे मिलता है लाभ : दूसरा फायदा की शासकीय नौकरी में छूट मिलती है. हालांकि वो शासन की उम्र सीमा के अनुसार ही नौकरी में लाभ ले सकता है. ट्रेन और बसों में किराए में रियायत मिलती है. अब कोई व्यक्ति 80% डिसेबल है. जिनको शासन 43 हजार की मोटराइज्ड साइकिल देती है. इसको वो 3 घंटे घर में चार्ज करके 30 से 40 किलोमीटर तक बिना पेट्रोल के जा सकता है. अगर दिव्यांग 40 से अधिक 80 से कम है तो उसको ट्राई साइकिल मिलती हैं. इस तरह की तमाम शासन की योजनाओं का लाभ हम लोग देते हैं.''

ये भी पढ़ें- कोरोना के नए वैरिएंट का खतरा, कितना तैयार है अंबिकापुर

कहां बैठता है मेडिकल बोर्ड : सर्टिफिकेट बनाने के लिये शुक्रवार और मंगलवार को मेडिकल बोर्ड बैठता है. लेकिन अभी कलेक्टर साहब शनिवार को भी स्पेशल मेडिकल बोर्ड लगवा रहे हैं. जिसमें शिविर लगाकर प्रमाण पत्र बनवाये जा रहे हैं. फिलहाल इस शिविर का विशेष लाभ लेकर भी दिव्यांग लोग सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं.

Last Updated : Jul 25, 2023, 8:01 AM IST
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