सरगुजा : अधिवक्ता व सामाजिक कार्यकर्ता (Lawyer And Social Worker) दिनेश सोनी की पीआईएल (PIL) पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने नोटिस जारी किया है. छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग (State Information Commission) में नियुक्त आयुक्त धनवेंद्र जायसवाल और मनोज कुमार त्रिवेदी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका WPS No 5008/2021 को स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने यह नोटिस जारी किया है.
सिर्फ और सिर्फ समाज में प्रख्यात व्यक्ति ही हो सकती है नियुक्ति
याचिकाकर्ता डीके सोनी अंबिकापुर ने याचिका में बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अंजलि भारद्वाज विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया के प्रकरण में निर्णय दिया है कि सिर्फ और सिर्फ समाज में प्रख्यात व्यक्ति ही सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किये जा सकते हैं. सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति के पहले विज्ञापन जारी किया जाएगा. आवेदन तथा आवेदक का विवरण चुनाव के पूर्व वेबसाइट पर डाला जाएगा. एक चुनाव समिति गठित की जाएगी, जो कि सूचना आयुक्त चुनने का आधार सूचना आयुक्त की नियुक्ति के पूर्व जनता को बताएगी. राज्यपाल को अनुशंसा भेजे जाने वक्त समिति यह बताएगी कि चयनित व्यक्ति को समाज में प्रख्यात क्यों पाया गया.
समाज के लिए योगदान देने वाला होगा योग्य
गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक अन्य प्रकरण नमित शर्मा विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया में बताया है कि समाज में प्रख्यात व्यक्ति वह माना जाएगा, जिसने समाज को कुछ योगदान दिया हो. जिसे जनहित और जनता के भले की समझ हो और उसमें अच्छे नागरिक के गुण और मूल्य मौजूद हों. याचिका में यह भी बताया गया है कि इनमें से किसी भी निर्देश का पालन दोनों सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के पूर्व नहीं किया गया. नियुक्ति के पूर्व कोई भी जानकारी वेबसाइट पर नहीं डाली गई. सिर्फ विज्ञापन निकाला गया और नियुक्ति कर दी गई. याचिका में मांग की गई है कि दोनों आयुक्तों को काम करने से रोका जाए, जब तक कि याचिका का अंतिम निराकरण न हो जाए.