सरगुजा: कलेक्टर संजीव कुमार झा ने जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में हो रही लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए नगर पालिक निगम अंबिकापुर के सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है. 21 सितंबर की रात 9 बजे से 28 सितंबर की रात 12 बजे तक टोटल लॉकडाउन जारी रहेगा. जारी आदेशानुसार इस अवधि में सरगुजा जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह सील रहेगी. इस दौरान केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी.
मरीज और मेडिकल दुकान संचालन दवाओं की होम डिलिवरी व्यवस्था को प्राथमिकता देंगे. पेट्रोल पंप संचालक केवल शासकीय वाहनों और शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहनों को ही पेट्रोल-डीजल दिया जाएगा.
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दुग्ध पार्लर और वितरण का समय सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक और शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक ही होगा. लॉकडाउन के दौरान सम्पूर्ण नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत संचालित सभी शराब दुकाने बंद रहेंगी. सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल आम जनता के लिए बंद रहेंगे. होम आईसोलेशन में रह रहे कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों को भोजन की समस्या होने पर कोविड केयर सेंटर की ओर से आवश्यकतानुसार भेजा जाएगा. आपात स्थिति में मोबाइल नंबर 7999647868, 9770527199, 9340764699, 9340711176 में सम्पर्क किया जा सकता है.