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राजनांदगांव : प्रतिबंधित दुकानें खोले जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई

कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने नया आदेश जारी कर दिया है. प्रतिबंधित दुकानें खोले जाने पर व्यापारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य
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Published : Mar 24, 2020, 11:36 PM IST

राजनांदगांव : जिले में लॉकडाउन के बाद अब कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने नया आदेश जारी कर दिया है. इस आदेश के बाद अब जिलेभर में केवल दैनिक उपभोग की वस्तुओं की दुकानें ही खुल पाएंगी. शेष दुकानों को प्रतिबंधित कर दिया गया है. इन दुकानों को खोलने पर संबंधित व्यापारी पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जारी नए आदेश में कहा है कि 'जिले में निषेधाज्ञा जारी रहने के कारण आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, मूल्य वृद्धि की जा सकती है, जिसपर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कठोर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें'

वाहनों के लिए जारी होंगे पास

उन्होंने कहा कि 'आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाये रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है. ऐसे दुकान संचालकों एवं व्यापारी संघ के साथ समन्वय स्थापित कर वस्तुओं की आपूर्ति बनाये रखें. आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अधिसूचित दुकानें खुली रहेंगी वही इन दुकानों के संचालन के लिए जो लोग रहेंगे उन्हें एसडीएम से परिचय पत्र जारी किया जाएगा ताकि उनके आवाजाही में कोई दिक्कत न हो. आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए वाहन और वाहन चालक की आवश्यकता होगी. ऐसे वाहनों के बिना किसी परेशानी के संचालन के लिए हस्ताक्षरित वाहन पास जारी किए जाए.

राजनांदगांव : जिले में लॉकडाउन के बाद अब कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने नया आदेश जारी कर दिया है. इस आदेश के बाद अब जिलेभर में केवल दैनिक उपभोग की वस्तुओं की दुकानें ही खुल पाएंगी. शेष दुकानों को प्रतिबंधित कर दिया गया है. इन दुकानों को खोलने पर संबंधित व्यापारी पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जारी नए आदेश में कहा है कि 'जिले में निषेधाज्ञा जारी रहने के कारण आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, मूल्य वृद्धि की जा सकती है, जिसपर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कठोर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें'

वाहनों के लिए जारी होंगे पास

उन्होंने कहा कि 'आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाये रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है. ऐसे दुकान संचालकों एवं व्यापारी संघ के साथ समन्वय स्थापित कर वस्तुओं की आपूर्ति बनाये रखें. आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अधिसूचित दुकानें खुली रहेंगी वही इन दुकानों के संचालन के लिए जो लोग रहेंगे उन्हें एसडीएम से परिचय पत्र जारी किया जाएगा ताकि उनके आवाजाही में कोई दिक्कत न हो. आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए वाहन और वाहन चालक की आवश्यकता होगी. ऐसे वाहनों के बिना किसी परेशानी के संचालन के लिए हस्ताक्षरित वाहन पास जारी किए जाए.

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