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लॉकडाउन को लेकर सख्त हुआ प्रशासन, दुकानदारों को होम डिलीवरी का आदेश - corona virus in chhattisgarh

लॉकडाउन का कड़ाई से पालन नहीं किए जाने पर प्रशासन ने अब सख्त रवैया अपना लिया है. शासन ने सभी दुकानदारों को होम डिलीवरी करने का आदेश जारी किया है.

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सख्त हुआ प्रशासन
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Published : Apr 13, 2020, 7:37 PM IST

राजनांदगांव: लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर अब जिला प्रशासन और भी सख्त कदम उठाने की तैयारी में है. लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन ने आवश्यक सामानों की खरीदी के लिए सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक का समय निर्धारित किया था, अब प्रशासन इसे खत्म करने की तैयारी में है. जिला प्रशासन का मानना है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और लॉकडाउन का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं. इस स्थिति में प्रशासन को यह फैसला लेना पड़ रहा है.

Rajnandgaon district administration becomes strict about lock down
दुकानदारों को होम डिलीवरी का आदेश

गोल बाजार और गुड़ाखू लाइन स्थित सभी आवश्यक सामानों की दुकानों को पूरी तरीह से बंद किया जा सकता है. प्रशासन ने इसके साथ ही दुकानदारों को होम डिलीवरी देने के लिए आदेश जारी किए हैं. कलेक्टर ने दुकानदारों को दुकान के बाहर चिल्हर बिक्री बंद है और केवल होम डिलीवरी का काम जारी है, प्रकाशित करने के निर्देश दिए हैं.

दुकानदार अगर आदेश का उल्लंघन करते पाए गए, तो दुकान सील कर उचित जुर्माना भी लगाया जाएगा. कलेक्टर ने गुड़ाखू लाइन और गोलबाजार क्षेत्र के दुकान संचालकों को होम डिलीवरी के लिए अपना सहयोगी चयन करने के लिए कहा है. होम डिलीवरी का काम सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक ही किया जाएगा, जिसके लिए अलग से पास जारी नहीं किया जाएगा.

राजनांदगांव: लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर अब जिला प्रशासन और भी सख्त कदम उठाने की तैयारी में है. लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन ने आवश्यक सामानों की खरीदी के लिए सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक का समय निर्धारित किया था, अब प्रशासन इसे खत्म करने की तैयारी में है. जिला प्रशासन का मानना है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और लॉकडाउन का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं. इस स्थिति में प्रशासन को यह फैसला लेना पड़ रहा है.

Rajnandgaon district administration becomes strict about lock down
दुकानदारों को होम डिलीवरी का आदेश

गोल बाजार और गुड़ाखू लाइन स्थित सभी आवश्यक सामानों की दुकानों को पूरी तरीह से बंद किया जा सकता है. प्रशासन ने इसके साथ ही दुकानदारों को होम डिलीवरी देने के लिए आदेश जारी किए हैं. कलेक्टर ने दुकानदारों को दुकान के बाहर चिल्हर बिक्री बंद है और केवल होम डिलीवरी का काम जारी है, प्रकाशित करने के निर्देश दिए हैं.

दुकानदार अगर आदेश का उल्लंघन करते पाए गए, तो दुकान सील कर उचित जुर्माना भी लगाया जाएगा. कलेक्टर ने गुड़ाखू लाइन और गोलबाजार क्षेत्र के दुकान संचालकों को होम डिलीवरी के लिए अपना सहयोगी चयन करने के लिए कहा है. होम डिलीवरी का काम सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक ही किया जाएगा, जिसके लिए अलग से पास जारी नहीं किया जाएगा.

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