राजनांदगांव: कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए एक बार फिर शहर में टोटल लॉकडाउन किया जाएगा. कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए नगर पालिक निगम राजनांदगांव के संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है. इसके तहत 23 जुलाई की मध्य रात्रि 12 बजे से 29 जुलाई की मध्य रात्रि 12 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा. इसके अलावा विभिन्न गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है.
![Full lockdown will be held in Rajnandgaon from July 23](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/cg-rjd-02-lockdown-imj-7205407_21072020023942_2107f_1595279382_439.jpg)
आदेश के अनुसार, राजनांदगांव जिले में विशेषत: नगर पालिक निगम राजनांदगांव में रोजाना कोरोना पॉजिटिव मरीज चिन्हित किए जा रहे हैं. जिले में अब तक कुल 440 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान की गई है. यह संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है. कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने वाले क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं.
सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी जरूरत की दुकानें
राजनांदगांव को 23 जुलाई से कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. इस दौरान दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं और इमरजेंसी मेडिकल सेवाएं चलती रहेंगी. दैनिक आवश्यकता के सामानों की दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी.
बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर
राजनांदगांव के सभी शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा. इस दौरान सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को अपने घर से काम करने के निर्देश दिए गए हैं. जरूरत पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें ऑफिस में बुला सकेंगे. जिले के नगरीय क्षेत्रों में सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, रिक्शा के परिचालन को 23 जुलाई से तत्काल प्रभाव से बंद किया जाएगा. केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को गाड़ी से आने-जाने की अनुमति रहेगी.
क्वॉरेंटाइन अवधि का करना होगा पालन
राजनांदगांव में फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाली इकाईयों को नियम-शर्तों के साथ छूट रहेगी. श्रमिकों के रहने की व्यवस्था फैक्ट्री के अंदर करनी होगी. आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों के परिवहन की व्यवस्था फैक्ट्री को खुद करनी होगी. ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाले संस्थान या इकाईयों को इस प्रतिबंध से छूट मिलेगी. सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूरी तरह से बंद रहेंगे.