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राजनांदगांव: क्वॉरेंटाइन से नियमों को तोड़ने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई - नियम तोड़ने पर धारा 188

राजनांदगांव में क्वॉरेंटाइन अवधि के दौरान नियम तोड़ने वालों पर धारा 188 के तहत कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं.

Administration action under section 188 when quarantine rules are broken
नियम ताेड़ने वालाें के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई
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Published : May 24, 2020, 12:57 AM IST

राजनांदगांव: लॉकडाउन 4.0 के दौरान लगातार छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों की वापसी शुरू हो गई है. जिससे राज्य में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. एहतियात के तौर पर मजदूरों और अन्य लोगों को 14 दिनों के लिए होम क्वॉरेंटाइन और क्वॉरेटाइन सेंटर में रखा जा रहा है. जिसे लेकर प्रशासन एक बार फिर सख्त हो गई है. स्वास्थ्य विभाग ने क्वॉरेंटाइन अवधि में बाहर घूमने पर भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधिक कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं.

स्वास्थ्य विभाग के जारी निर्देश

  • दूसरे राज्यों से प्रवास करने वाले व्यक्ति के साथ उसके पूरे परिवार के सदस्यों को होम क्वॉरेंटाइन होना होगा.
  • बाहर से आए हुए व्यक्ति के परिवार का कोई भी सदस्य क्वॉरेंटाइन अवधि में बाहर आना-जाना नहीं कर सकता.
  • स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दूसरे राज्य के जोन (रेड, ग्रीन, आरेंज) सभी को यहां आने के बाद प्रशासन को इसकी सूचना देना जरूरी है.
  • क्वॉरेटाइन हुए घर पर दूसरे व्यक्तियों के साथ, काम करने वाली बाई के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.

धारा 188 के तहत कार्रवाई
खैरागढ़ बीएमओ डॉ विवेक बिसेन ने बताया कि सीएचएमओ डॉ. मिथलेश चाैधरी के जारी आदेशों में कहा गया है कि प्रवास संबंधी जानकारी छिपाए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. जिसमें सजा और जुर्माना, दाेनाें का प्रावधान रखा गया है. इसके अलावा क्वॉरेंटाइन वाले घराें में सगे-संबंधियाें का भी आना-जाना प्रतिबंध किया गया है. विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि काेराेना संक्रमित मिलने पर उस क्षेत्र काे कंटेनमेंट जाेने घाेषित करते हुए सारी गतिविधियां बंद करा दी जाएगी.

पढ़ें- 'मधुकम' से इनकम: महुए से बन रहा सैनिटाइजर, महिलाओं को मिल रहा रोजगार

पूरा परिवार हाेगा जिम्मेदार
प्रशासन काे सूचना मिली है कि हाेम क्वॉरेंटाइन में रह रहे कुछ लाेग बाहर घुमने निकल रहे हैं. यदि ऐसे लोगों में काेराेना का संक्रमण पाया जाता है, ताे पूरे परिवार काे जिम्मेदार मानते हुए सभी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी हुए हैं. प्रवासी श्रमिकाें के लिए जिले में कुल 1 हजार 483 क्वॉरेंटाइन सेंटर बनाए गए हैं. इसके अलावा 126 लाेगाें काे हाेम क्वॉरेंटाइन में रखा गया है. साथ ही 62 लाेग प्रशासन की ओर से चिन्हित निजी क्वॉरेंटाइन सेंटर में रखे गए हैं.

राजनांदगांव: लॉकडाउन 4.0 के दौरान लगातार छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों की वापसी शुरू हो गई है. जिससे राज्य में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. एहतियात के तौर पर मजदूरों और अन्य लोगों को 14 दिनों के लिए होम क्वॉरेंटाइन और क्वॉरेटाइन सेंटर में रखा जा रहा है. जिसे लेकर प्रशासन एक बार फिर सख्त हो गई है. स्वास्थ्य विभाग ने क्वॉरेंटाइन अवधि में बाहर घूमने पर भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधिक कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं.

स्वास्थ्य विभाग के जारी निर्देश

  • दूसरे राज्यों से प्रवास करने वाले व्यक्ति के साथ उसके पूरे परिवार के सदस्यों को होम क्वॉरेंटाइन होना होगा.
  • बाहर से आए हुए व्यक्ति के परिवार का कोई भी सदस्य क्वॉरेंटाइन अवधि में बाहर आना-जाना नहीं कर सकता.
  • स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दूसरे राज्य के जोन (रेड, ग्रीन, आरेंज) सभी को यहां आने के बाद प्रशासन को इसकी सूचना देना जरूरी है.
  • क्वॉरेटाइन हुए घर पर दूसरे व्यक्तियों के साथ, काम करने वाली बाई के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.

धारा 188 के तहत कार्रवाई
खैरागढ़ बीएमओ डॉ विवेक बिसेन ने बताया कि सीएचएमओ डॉ. मिथलेश चाैधरी के जारी आदेशों में कहा गया है कि प्रवास संबंधी जानकारी छिपाए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. जिसमें सजा और जुर्माना, दाेनाें का प्रावधान रखा गया है. इसके अलावा क्वॉरेंटाइन वाले घराें में सगे-संबंधियाें का भी आना-जाना प्रतिबंध किया गया है. विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि काेराेना संक्रमित मिलने पर उस क्षेत्र काे कंटेनमेंट जाेने घाेषित करते हुए सारी गतिविधियां बंद करा दी जाएगी.

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पूरा परिवार हाेगा जिम्मेदार
प्रशासन काे सूचना मिली है कि हाेम क्वॉरेंटाइन में रह रहे कुछ लाेग बाहर घुमने निकल रहे हैं. यदि ऐसे लोगों में काेराेना का संक्रमण पाया जाता है, ताे पूरे परिवार काे जिम्मेदार मानते हुए सभी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी हुए हैं. प्रवासी श्रमिकाें के लिए जिले में कुल 1 हजार 483 क्वॉरेंटाइन सेंटर बनाए गए हैं. इसके अलावा 126 लाेगाें काे हाेम क्वॉरेंटाइन में रखा गया है. साथ ही 62 लाेग प्रशासन की ओर से चिन्हित निजी क्वॉरेंटाइन सेंटर में रखे गए हैं.

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