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राजनांदगांव :नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर 5 दुकानें सील

राजनांदगांव नगर निगम ने शहर में नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर 5 दुकानों पर कार्रवाई की गई है. इन दुकानों को सील कर दिया गया है.

5 shop seals violating night curfew in Rajnandgaon
नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन
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Published : Apr 3, 2021, 2:46 PM IST

राजनांदगांव : शहर में कोरोनावायरस से संक्रमित होकर मिलने वाले बड़ी संख्या में मरीजों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने शहर में जगह-जगह कंटेनमेंट जोन बनाए हैं शहर के गुड़ाखू लाइन को भी जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन घोषित किया था, इसके बावजूद यहां के रसूखदार व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोलकर रखी थी. जिसके चलते नगर निगम ने 5 दुकानों को सील किया है.

नगर निगम आयुक्त डॉ.आशुतोष चतुर्वेदी ने कंटेनमेंट जोन में प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए एक टीम का गठन किया है. गठित टीम हर दिन निगम सीमाक्षेत्र में घूमकर व्यवसायियों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क का उपयोग करने की समझाइश देती है. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है. उपायुक्त सुदेश कुमार सिंह के नेतृत्व में दल ने कंटेटमेंट जोन गुड़ाखू लाइन के 5 व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर सील कर दिया है. इसके अलावा मानव मंदिर चौक में घूमते पाये जाने पर 10 व्यक्तियों से 4800 रुपये का अर्थदण्ड वसूला गया.

कोविड सेंटर पर टीका लगवाने के लिए उमड़ी भीड़


शिकायत मिलने पर की कार्रवाई

आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि शहर में कोरोना संक्रमण बढ़ते जा रहा है, बचाव के लिये नागरिकों को लगातार समझाइश दी जा रही है. कुछ व्यवसायी अब भी शासन के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं. मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है. कंटेंटमेंट जोन में कुछ प्रतिष्ठानों के संचालक ने दुकानें खोली रखी. जिस पर कार्रवाई की गई है. गुड़ाखू लाइन की कमरूद्दीन किराना स्टोर्स, सुनील फुटवेयर, हरिओम अनाज भंडार, दिनेश ब्रदर्स कपड़ा दुकान और हरीश कपड़ा दुकान को सील कर दिया गया है. नाइट कर्फ्यू के दौरान 9 बजे के बाद मानव मंदिर चौक में अनावश्यक घूमते पाये जाने पर 10 व्यक्तियों से 4800 रुपये अर्थदंड वसूला गया है.


गंदगी नहीं फैलाने के निर्देश

आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने दुकानदारों सहित ठेले, खोमचों वालों से अपील की है कि दो ठेले और गुमटी के बीच दूरी कम से कम 20 फीट रखी जाए. सभी से साबुन का उपयोग करने की बात कही है. साथ ही साबुन या वाशिंग पाउडर से धोए जाने वाले ग्लास, कप, प्याली का उपयोग करने की बात कही है. डिस्पोजल का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा. ठेलों के पास मुंह धोना, थूकना, गंदगी फैलाना प्रतिबंधित रहेगा. सार्वजनिक स्थल में शराब, पान गुटका और तम्बाखू का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा.

राजनांदगांव : शहर में कोरोनावायरस से संक्रमित होकर मिलने वाले बड़ी संख्या में मरीजों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने शहर में जगह-जगह कंटेनमेंट जोन बनाए हैं शहर के गुड़ाखू लाइन को भी जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन घोषित किया था, इसके बावजूद यहां के रसूखदार व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोलकर रखी थी. जिसके चलते नगर निगम ने 5 दुकानों को सील किया है.

नगर निगम आयुक्त डॉ.आशुतोष चतुर्वेदी ने कंटेनमेंट जोन में प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए एक टीम का गठन किया है. गठित टीम हर दिन निगम सीमाक्षेत्र में घूमकर व्यवसायियों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क का उपयोग करने की समझाइश देती है. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है. उपायुक्त सुदेश कुमार सिंह के नेतृत्व में दल ने कंटेटमेंट जोन गुड़ाखू लाइन के 5 व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर सील कर दिया है. इसके अलावा मानव मंदिर चौक में घूमते पाये जाने पर 10 व्यक्तियों से 4800 रुपये का अर्थदण्ड वसूला गया.

कोविड सेंटर पर टीका लगवाने के लिए उमड़ी भीड़


शिकायत मिलने पर की कार्रवाई

आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि शहर में कोरोना संक्रमण बढ़ते जा रहा है, बचाव के लिये नागरिकों को लगातार समझाइश दी जा रही है. कुछ व्यवसायी अब भी शासन के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं. मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है. कंटेंटमेंट जोन में कुछ प्रतिष्ठानों के संचालक ने दुकानें खोली रखी. जिस पर कार्रवाई की गई है. गुड़ाखू लाइन की कमरूद्दीन किराना स्टोर्स, सुनील फुटवेयर, हरिओम अनाज भंडार, दिनेश ब्रदर्स कपड़ा दुकान और हरीश कपड़ा दुकान को सील कर दिया गया है. नाइट कर्फ्यू के दौरान 9 बजे के बाद मानव मंदिर चौक में अनावश्यक घूमते पाये जाने पर 10 व्यक्तियों से 4800 रुपये अर्थदंड वसूला गया है.


गंदगी नहीं फैलाने के निर्देश

आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने दुकानदारों सहित ठेले, खोमचों वालों से अपील की है कि दो ठेले और गुमटी के बीच दूरी कम से कम 20 फीट रखी जाए. सभी से साबुन का उपयोग करने की बात कही है. साथ ही साबुन या वाशिंग पाउडर से धोए जाने वाले ग्लास, कप, प्याली का उपयोग करने की बात कही है. डिस्पोजल का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा. ठेलों के पास मुंह धोना, थूकना, गंदगी फैलाना प्रतिबंधित रहेगा. सार्वजनिक स्थल में शराब, पान गुटका और तम्बाखू का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा.

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