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नगर सरकार : निर्वाचन नामावली में अब 21 सितंबर तक जुड़वा सकते हैं नाम

छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के लिए निर्वाचन नामावली में नाम जुड़वाने की समयावधि दो दिन और बढ़ा दी गई है.

नगर सरकार : निर्वाचन नामावली में अब 21 सितंबर तक जुड़वा सकते हैं नाम
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Published : Sep 20, 2019, 7:37 AM IST

Updated : Sep 20, 2019, 8:07 AM IST

रायपुर : छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने का समय बढ़ा दिया गया है. अब राज्य के नागरिक 21 सितंबर तक निर्वाचन नामावली में अपना नाम जुड़वा सकते हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में प्राप्त सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए फोटोयुक्त निर्वाचन नामावली तैयार करने के कार्यक्रम में संशोधन किया है.

नगर सरकार : निर्वाचन नामावली में अब 21 सितंबर तक जुड़वा सकते हैं नाम

संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 1 जनवरी 2019 के संदर्भ तारीख के आधार पर फोटोयुक्त निर्वाचन नामावली तैयार करने के लिए अब 21 सितंतबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी.

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दावे और आपत्तियों का निराकरण 24 सितंबर तक किया जाएगा. दावे, आपत्तियों के निराकरण आदेश के खिलाफ अपील, आदेश जारी होने की तिथि से 5 दिन के अंदर की जा सकेगी.

रायपुर : छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने का समय बढ़ा दिया गया है. अब राज्य के नागरिक 21 सितंबर तक निर्वाचन नामावली में अपना नाम जुड़वा सकते हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में प्राप्त सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए फोटोयुक्त निर्वाचन नामावली तैयार करने के कार्यक्रम में संशोधन किया है.

नगर सरकार : निर्वाचन नामावली में अब 21 सितंबर तक जुड़वा सकते हैं नाम

संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 1 जनवरी 2019 के संदर्भ तारीख के आधार पर फोटोयुक्त निर्वाचन नामावली तैयार करने के लिए अब 21 सितंतबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी.

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दावे और आपत्तियों का निराकरण 24 सितंबर तक किया जाएगा. दावे, आपत्तियों के निराकरण आदेश के खिलाफ अपील, आदेश जारी होने की तिथि से 5 दिन के अंदर की जा सकेगी.

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राज्य में होने वाले आगामी नगरीय निकायों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने की समयावधि में वृद्धि कर दी गयी है। अब राज्य केे नागरिक 21 सितम्बर तक निर्वाचक नामावली में अपना नाम जुड़वा सकते हैं । राज्य निर्वाचन आयोग को इस संबंध में प्राप्त सूचनाओं को दृष्टिगत रखते हुए फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने के कार्यक्रम में संशोधन किया गया है । Body:


संशोधित कार्यक्रम के अनुसार एक जनवरी 2019 की संदर्भ तारीख के आधार पर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए अब 21 सितम्बर तक दावे और आपतियां प्राप्त की जायेगी। इन दावे और आपत्तियों का निराकरण 24 सितम्बर तक किया जायेगा। दावे, आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील आदेश जारी होने की तिथि से 5 दिवस के भीतर की जा सकेगी ।
मयंक ठाकुर, ईटीवी भारत, रायपुरConclusion:
Last Updated : Sep 20, 2019, 8:07 AM IST
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