रायपुर: राजधानी रायपुर के चौराहों पर सिग्नल तोड़ने या ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को वॉइस कॉल आने शुरू हो गए हैं. सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नियम तोड़ने वालों को पुलिस की तरफ से तीन से चार बार वॉइस कॉल के साथ मैसेज भेजे जा रहे हैं. इसमें गाड़ी का नंबर और जुर्माने की जानकारी होती है. इसके साथ ही ई-चालान की कॉपी घर पर भेजी जा रही है. पुलिस ने 4 दिनों के अंदर 300 लोगों को वॉइस कॉल किया है, जिसमें से 192 लोगों ने चालान की राशि जमा की है.
कोर्ट में पेश किया जाएगा चालान
अधिकारियों की मानें तो जुर्माना राशि जमा नहीं करने वालों को चालान कोर्ट में पेश किया जाएगा. कोर्ट फिर नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना करेगी क्योंकि पुलिस पुराने नियम से जुर्माना वसूल कर रही है. अब जुर्माना जमा करने के लिए 5 दिन से ज्यादा का समय नहीं दिया जा रहा है. इसकी भी समय सीमा तय की जाएगी. लोग 15 से 20 दिन का समय ले रहे हैं. वॉइस कॉल की इस प्रणाली में यातायात विभाग का मेन पावर भी नहीं लग रहा है.
नियम तोड़ने वालों के पास जाता है ऑटोमेटिक कॉल
सॉफ्टवेयर से पूरा सिस्टम अपडेट हो रहा है. सॉफ्टवेयर पर गाड़ी का नंबर और उसके मालिक का मोबाइल नंबर अपलोड करना होता है. उसके बाद ऑटोमेटिक तीन-चार बार वॉइस कॉल नियम उल्लंघन करने वाले वाहन चालक को चला जाता है. इसमें पहले से ही वॉइस रिकॉर्ड सेट है. वॉइस कॉल की शुरुआत में बताया जाता है कि, 'यह यातायात पुलिस रायपुर का कॉल है. आपने ट्रैफिक नियम का उल्लंघन किया है. यातायात मुख्यालय आकर जुर्माना राशि जमा करें. पूरी जानकारी मोबाइल पर मैसेज की गई है.' मैसेज में गाड़ी का नंबर समय और तारीख के साथ जुर्माने की राशि लिखी होती है ताकि गाड़ी मालिक को पता रहेगी उन्हें कितना जुर्माना जमा करना है.