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छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों को SC का नोटिस

2008 पीएससी घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी हुआ है. सभी अधिकारियों को 30 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है.

छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा कार्यालय
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Published : Jul 15, 2019, 10:35 AM IST

Updated : Jul 15, 2019, 12:32 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी हुआ है. सभी अधिकारियों को 30 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है.

बताया जा रहा है कि मामला 2008 में छत्तीसगढ़ में हुए पीएससी घोटाले से जुड़ा है. मामले में वर्षा डोंगरे ने बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी. जिसके बाद मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था. फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. इससे पहले 2008 में पीएससी में चयनित 147 अभ्यर्थियों को कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया था, जिसमें 19 अभ्यर्थियों को किसी कारण नोटिस नहीं मिल पाया था. इस कारण मामले की सुनवाई आगे नहीं बढ़ पा रही थी. इसे लेकर फिर से बाकी 19 अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया गया है.

वर्तामन में जिन अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया गया है वे राज्य सेवा के विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. जिन 19 अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया गया है, उन्हें खुद या वकील के जरिये 30 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना होगा.

रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी हुआ है. सभी अधिकारियों को 30 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है.

बताया जा रहा है कि मामला 2008 में छत्तीसगढ़ में हुए पीएससी घोटाले से जुड़ा है. मामले में वर्षा डोंगरे ने बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी. जिसके बाद मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था. फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. इससे पहले 2008 में पीएससी में चयनित 147 अभ्यर्थियों को कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया था, जिसमें 19 अभ्यर्थियों को किसी कारण नोटिस नहीं मिल पाया था. इस कारण मामले की सुनवाई आगे नहीं बढ़ पा रही थी. इसे लेकर फिर से बाकी 19 अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया गया है.

वर्तामन में जिन अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया गया है वे राज्य सेवा के विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. जिन 19 अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया गया है, उन्हें खुद या वकील के जरिये 30 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना होगा.

Intro:Body:रायपुर ब्रेकिंग

राज्य प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस।

30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होने और अपना पक्ष रखने के लिए जारी किया गया नोटिस।

मामला 2008 में हुए पीएससी घोटाले का है, जिसमें गड़बड़ी को लेकर वर्षा डोंगरे ने हाइकोर्ट में याचिका लगाई थी,फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2008 पीएससी में चयनित 147 अभ्यर्थियों को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए नोटिस दिया जाना था,इनमें से 19 अभ्यर्थियों को किन्हीं कारणवश नोटिस नहीं मिल पाया था,जिससे मामले की सुनवाई आगे नहीं बढ़ पा रही थी।

ये अभ्यर्थी वर्तमान में राज्य सेवा के विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं, जिन्हें नोटिस जारी होने के 30 दिन के अंदर या तो खुद उपस्थित होना होगा या वकील के ज़रिए अपना पक्ष रखवाना होगा।Conclusion:
Last Updated : Jul 15, 2019, 12:32 PM IST
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