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हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट का रायपुर कलेक्टर, एसपी को निर्देश, कहा- रैलियों में नफरत भरे भाषण पर लगाए रोक - हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट

SC On Hate Speech सुप्रीम कोर्ट ने रायपुर में होने वाली भाजपा विधायक की रैलियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश कलेक्टर और एसपी को दिया है.

no hate speech
हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Jan 18, 2024, 8:12 AM IST

नई दिल्ली\रायपुर: सुप्रीम कोर्ट ने रायपुर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि हिंदू संगठन और भाजपा विधायक टी राजा सिंह की रायपुर में होने वाली रैलियों के दौरान कोई नफरत भरे भाषण न दिये जाएं.

रायपुर में हेट स्पीच की आशंका: टी राजा तेलंगाना से भाजपा विधायक है. 19 से 25 जनवरी तक टी राजा सिंह रायपुर में कई रैलियां करने वाले हैं. इस दौरान उनके हेट स्पीच देने की आशंका है. बता दें कि टी राजा हेट स्पीच को लेकर लगातार सुर्खियों में रहते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रायपुर कलेक्टर और एसपी पर इस पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं. रैली स्थल पर रिकॉर्डिंग सुविधाओं के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. ताकि अगर कुछ भी होता है तो नफरत फैलाने वाले भाषणों के अपराधियों की पहचान की जा सके.

दरअसल कोर्ट में रैलियां आयोजित करने की अनुमति रद्द करने की मांग पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने निर्धारित रैलियों पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि जिन पार्टियों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषणों के आरोप लगाए गए हैं, वे अदालत के समक्ष नहीं हैं. पीठ ने शाहीन अब्दुल्ला की लंबित याचिका में दायर एक आवेदन पर यह आदेश पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि नफरत फैलाने वाले भाषणों के कई मामले सामने आए हैं. पीठ ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए इस अदालत द्वारा इस मुद्दे पर पहले से ही दिशानिर्देश जारी किए गए हैं.

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रायपुर में हेट स्पीच की आशंका: टी राजा तेलंगाना से भाजपा विधायक है. 19 से 25 जनवरी तक टी राजा सिंह रायपुर में कई रैलियां करने वाले हैं. इस दौरान उनके हेट स्पीच देने की आशंका है. बता दें कि टी राजा हेट स्पीच को लेकर लगातार सुर्खियों में रहते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रायपुर कलेक्टर और एसपी पर इस पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं. रैली स्थल पर रिकॉर्डिंग सुविधाओं के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. ताकि अगर कुछ भी होता है तो नफरत फैलाने वाले भाषणों के अपराधियों की पहचान की जा सके.

दरअसल कोर्ट में रैलियां आयोजित करने की अनुमति रद्द करने की मांग पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने निर्धारित रैलियों पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि जिन पार्टियों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषणों के आरोप लगाए गए हैं, वे अदालत के समक्ष नहीं हैं. पीठ ने शाहीन अब्दुल्ला की लंबित याचिका में दायर एक आवेदन पर यह आदेश पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि नफरत फैलाने वाले भाषणों के कई मामले सामने आए हैं. पीठ ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए इस अदालत द्वारा इस मुद्दे पर पहले से ही दिशानिर्देश जारी किए गए हैं.

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