रायपुर: नगर निगम रायपुर और बिरगांव नगर निगम में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 22 जुलाई से 28 जुलाई तक 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया है. लॉकडाउन को देखते हुए बुधवार को पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला. यह फ्लैग मार्च जय स्तंभ चौक के पास ITMS के ऑफिस से शहर के चौक चौराहों से होते हुए वापस जय स्तंभ चौक पहुंची. फ्लैग मार्च में जिला कलेक्टर और SSP सहित पुलिस के अन्य अधिकारी मौजूद रहे. पुलिस ने फ्लैग मार्च के जरिए लोगों को घरों में रहने की अपील की. पुलिस ने कहा कि जरूरी काम के लिए बाहर निकलें, लेकिन अगर बेवजह घूमते पकड़े गए तो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी.
रायपुर के इन दोनों नगर निगम क्षेत्रों के 22 थाना क्षेत्रों में 33 जगह पर पुलिस की नाकेबंदी और चेकिंग पॉइंट बनाई है. पुलिस की पेट्रोलिंग पॉइंट सहित पैदल पेट्रोलिंग और ड्रोन से भी लॉकडाउन के दौरान निगरानी रखी जाएगी. पुलिस ने कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. लॉकडाउन में अति आवश्यक सेवाओं जैसे दूध, सब्जी, फल, रसोई गैस, दवाई दुकान और पेट्रोल पंप को निर्धारित समय तक खोलने का निर्देश दिया है.
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ऑटो, टैक्सी और बसों का संचालन बंद
इस लॉकडाउन में सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों के साथ ही ऑटो, टैक्सी और बसों का संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा. जिससे लॉकडाउन का अच्छे से पालन हो सके और कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर नियंत्रण किया जा सके.
नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
जिला और पुलिस प्रशासन की हुई इस संयुक्त बैठक में फील्ड में काम करने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई है. इस लॉकडाउन के दौरान अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ धारा 188, 269, 270 और 271 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी. फिलहाल रायपुर में अब तक 250 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं. जिसमें से 165 कंटेनमेंट जोन अभी भी प्रभावी है.