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पटना गांधी मैदान ब्लास्ट केस: रायपुर के अजहरुद्दीन और उमेर सिद्दीकी को उम्र कैद - अजहरुद्दीन

पटना के गांधी मैदान (Patna gandhi maidan) में हुए ब्लास्ट मामले (Blast case) में एनआईए कोर्ट (NIA Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 4 दोषियों को फांसी (Hanging) की सजा और 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही दो अन्य को 10 साल की सजा सुनाई है.

patna gandhi maidan blast case
पटना गांधी मैदान ब्लास्ट केस
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Published : Nov 1, 2021, 5:10 PM IST

Updated : Nov 1, 2021, 6:40 PM IST

रायपुरः पटना के गांधी मैदान(Patna gandhi maidan) में हुए ब्लास्ट मामले (Blast case) में एनआईए कोर्ट (NIA Court)ने बड़ा फैसला सुनाया है. दरअसल, कोर्ट ने 4 दोषियों को फांसी (hanging)की सजा और 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही दो अन्य को 10 साल की सजा सुनाई है. जबकि एक दोषी को 7 साल की सजा का प्रावधान है.

बता दें कि साल 2013 के 27 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में यह ब्लास्ट हुआ था. बलास्ट में रायपुर के अजहरुद्दीन और उमेर सिद्दीकी भी शामिल थे, जिसे कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है.

सदस्यता अभियान कार्यक्रम के दौरान बोले सीएम बघेल, भाजपा ने हमारे विधायकों को भी किया था मिस कॉल

पीएम मोदी की रैली के दौरान हुआ था धमाका

दरअसल, पटना के गांधी मैदान में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी ( वर्तमान प्रधानमंत्री ) की हुंकार रैली का कार्यक्रम था. इस वजह से गांधी मैदान और आसपास के इलाकों में भारी भीड़ मौजूद थी. भारी संख्या में लोग ट्रेनों से आ रहे थे. पटना जंक्शन से लेकर गांधी मैदान तक भीड़ ही भीड़ मौजूद थी. सुबह करीब 9.30 बजे पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर पहला विस्फोट हुआ. इस विस्फोट में मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई. उसी वक्त धर्मा कुली ने भागते हुए एक शख्स को पकड़ लिया. पकड़े गए व्यक्ति ने बाद में पूछताछ में स्वीकार किया कि वह आतंकी इम्तियाज है और उसकी कमर में शक्तिशाली बम बंधा हुआ है.

एक के बाद हुआ एक ब्लास्ट

वहीं, इम्तियाज की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ चल ही रही थी कि उसी वक्‍त उसके साथी गांधी मैदान में एक के बाद एक बलास्ट करने लगे. उस समय हुंकार रैली को नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे. सिलसिलेवार हुए कुल 7 बम धमाकों में 6 लोग मारे गए थे और 87 लोग घायल हुए थे.

रायपुरः पटना के गांधी मैदान(Patna gandhi maidan) में हुए ब्लास्ट मामले (Blast case) में एनआईए कोर्ट (NIA Court)ने बड़ा फैसला सुनाया है. दरअसल, कोर्ट ने 4 दोषियों को फांसी (hanging)की सजा और 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही दो अन्य को 10 साल की सजा सुनाई है. जबकि एक दोषी को 7 साल की सजा का प्रावधान है.

बता दें कि साल 2013 के 27 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में यह ब्लास्ट हुआ था. बलास्ट में रायपुर के अजहरुद्दीन और उमेर सिद्दीकी भी शामिल थे, जिसे कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है.

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पीएम मोदी की रैली के दौरान हुआ था धमाका

दरअसल, पटना के गांधी मैदान में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी ( वर्तमान प्रधानमंत्री ) की हुंकार रैली का कार्यक्रम था. इस वजह से गांधी मैदान और आसपास के इलाकों में भारी भीड़ मौजूद थी. भारी संख्या में लोग ट्रेनों से आ रहे थे. पटना जंक्शन से लेकर गांधी मैदान तक भीड़ ही भीड़ मौजूद थी. सुबह करीब 9.30 बजे पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर पहला विस्फोट हुआ. इस विस्फोट में मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई. उसी वक्त धर्मा कुली ने भागते हुए एक शख्स को पकड़ लिया. पकड़े गए व्यक्ति ने बाद में पूछताछ में स्वीकार किया कि वह आतंकी इम्तियाज है और उसकी कमर में शक्तिशाली बम बंधा हुआ है.

एक के बाद हुआ एक ब्लास्ट

वहीं, इम्तियाज की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ चल ही रही थी कि उसी वक्‍त उसके साथी गांधी मैदान में एक के बाद एक बलास्ट करने लगे. उस समय हुंकार रैली को नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे. सिलसिलेवार हुए कुल 7 बम धमाकों में 6 लोग मारे गए थे और 87 लोग घायल हुए थे.

Last Updated : Nov 1, 2021, 6:40 PM IST
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