रायपुर: स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर आए दिन पार्किंग में अवैध वसूली के आरोप लगते रहे हैं. इसे लेकर कई बार विवाद की स्थिति भी बनी. इनसे बचने के लिए नया नियम लागू किया गया है. अब एयरपोर्ट छोड़ने आने वाले निजी और टैक्सी गाड़ियों के यात्रियों से 4 मिनट तक कोई भी पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाएगा. लेकिन इन गाड़ियों को 4 मिनट के अंदर एयरपोर्ट परिसर से बाहर होना पड़ेगा, तभी उन्हें यह छूट दी जाएगी. लोगों को नए नियमों की जानकारी के लिए एयरपोर्ट परिसर में जगह जगह बोर्ड भी लगाए गए हैं, ताकि कहीं भी विवाद न होने पाए.
4 मिनट से पहले पार्किंग शुल्क लेने पर करें शिकायत: एयरपोर्ट के अधिकारियों के अनुसार 4 मिनट से कम समय में पार्किंग शुल्क लेने या गाड़ी खड़ी करने पर 20 रुपए से ज्यादा शुल्क लेने पर यात्री एयरपोर्ट में ही शिकायत कर सकेंगे. यात्रियों की सुविधा और उनकी जानकारी के लिए एयरपोर्ट पर जगह जगह इससे संबंधित बोर्ड भी लगाए गए हैं, जिसमें सारी जानकारी दी गई है. यदि पार्किंग के नाम पर उनसे ज्यादा राशि वसूली जा रही है तो उसकी भी शिकायत यात्री या टैक्सी चालक कर सकते हैं.
इंटर करते ही मिलेगी टाइम पर्ची, इस पर रहेगा समय: एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक एयरपोर्ट टर्मिनल के बाहर नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी. यात्रियों को लाने और ले जाने के लिए 4 मिनट का समय तय किया गया है. गाड़ियों के एयरपोर्ट में प्रवेश करने के साथ थी उन्हें एक टाइम पर्ची दी जाएगी. इस पर्ची पर गाड़ी प्रवेश करने का समय लिखा होगा. इस टाइम से अगले 4 मिनट तक पर पार्किंग फ्री रहेगी.
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समय के बाद भी खड़ी रही गाड़ी तो लगेगा 500 जुर्माना: तय समय के बाद भी गाड़ी खड़ी रही तो नो पार्किंग का जुर्माना किया जाएगा. ऐसी गाड़ियों से 500 तक का जुर्माना वसूल किया जाएगा. इतना ही नहीं टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर गाड़ी खड़ी कर यात्रियों का इंतजार करने वाले से भी 500 रुपए शुल्क वसूल किया जाएगा. एयरपोर्ट अथाॅरिटी का साफ निर्देश है कि यात्रियों के आने जाने में समय है तो लोगों को गाड़ी पार्किंग स्टैंड में ही खड़ी करनी होगा.