रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के वन अधिकार पट्टाधारी किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2020- 2021 में वन अधिकार पट्टाधारी किसानों से भी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर खाद्य विभाग की ओर से वन अधिकार पट्टा वाले किसानों के पंजीयन के निर्देश दिए गए है. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव की ओर से ऐसे वन अधिकार पट्टा धारी किसानों का पंजीयन करने के निर्देश सभी जिला कलेक्टर को जारी कर दिए गए हैं, जिन्होंने अपनी पट्टे की भूमि पर धान की फसल बोई है.
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किसान पंजीयन की आखिरी तिथि 31 अक्टूबर
जिला कलेक्टर्स को जारी निर्देश में कहा गया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2020- 21 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के लिए किसान पंजीयन का कार्य किया जा रहा है. किसान पंजीयन के संबंध में अब ऐसे किसान जिनके पास वन अधिकार पट्टा है और उन्होंने इस भूमि पर धान की फसल बोई है, उनका भी धान खरीदी के लिए किसान पंजीयन किया जा रहा है. जिले में ऐसे कुल किसानों की संख्या और धान का कुल रकबा की जानकारी संबंधित विभाग को ईमेल और पत्र के माध्यम से अवगत कराने के निर्देश दिए है. इस निर्देश में कहा गया है कि सॉफ्टवेयर में वन अधिकार पट्टा वाले किसानों के पंजीयन के लिए आवश्यक प्रावधान किया जाए.
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 1288 समितियों में से अभी भी 20 समितियों में किसान का पंजीयन कार्य शुरू नहीं हुआ है. इनमें बलरामपुर में 10, सरगुजा और सूरजपुर में 3-3 कवर्धा में 2, रायगढ़ और नारायणपुर में 1-1 समितियां है.इन समितियों में भी किसान पंजीयन का कार्य शीघ्र प्रारंभ किए जाने और पिछले साल के कैरी फॉरवर्ड किसानों के खसरा प्रविष्टि कार्य में तेजी लाने के निर्देश कलेक्टर्स को दिए हैं. किसान पंजीयन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है.