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रायपुर के सभी निजी स्कूलों में ऑफलाइन क्लास की मंजूरी

रायपुर के निजी स्कूलों (private schools) में अब नियमित कक्षाएं लगेगी. शिक्षा विभाग (education Department) ने आदेश जारी किया है.

private schools of raipur
रायपुर निजी स्कूल
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Published : Oct 18, 2021, 7:23 PM IST

Updated : Oct 18, 2021, 9:35 PM IST

रायपुर: सभी निजी स्कूलों (private schools) में ऑफलाइन क्लास की मंजूरी (education Department) मिल गई है. यहां कोरोना गाइडलाइन (corona guideline) का पालन करते हुए क्लास लगाई जाएंगी. जिला शिक्षा अधिकारी ने यह आदेश जारी किया है. पहली से 12वीं तक की कक्षाएं ऑफलाइन संचालित होंगी.

यह भी पढ़ें: गलत तरीके से धर्मांतरण करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए: राज्यपाल अनुसुइया उईके

बता दें कि जिला शिक्षा विभाग से आदेश जारी होने के बाद 2 सितंबर से लगातार शासकीय स्कूलों में कक्षाएं ऑफलाइन माध्यम से संचालित हो रही है. लेकिन प्राइवेट स्कूलों द्वारा ऑफलाइन कक्षाएं आयोजित नहीं की जा रही थी जिसके बाद पालकों ने जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत की. पालकों की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी प्राइवेट स्कूलों में कक्षा पहली से बारहवीं तक ऑफलाइन कक्षाएं आयोजित करने के निर्देश दिए हैं.

ये हैं गाइडलाइन और नियम

  • किसी भी विद्यार्थियों को सर्दी, खांसी या बुखार है. उन्हें कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी.
  • किसी भी विद्यार्थियों के लिए कक्षा में उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी.
  • केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कोरोना वायरस बचाव के निर्देशों का पूर्णता पालन करना होगा.
  • सभी शिक्षण संस्थानों में कमरों की साफ-सफाई ठीक-ठाक रखनी होगी और समय-समय पर सैनिटाइजेशन करना होगा.

रायपुर: सभी निजी स्कूलों (private schools) में ऑफलाइन क्लास की मंजूरी (education Department) मिल गई है. यहां कोरोना गाइडलाइन (corona guideline) का पालन करते हुए क्लास लगाई जाएंगी. जिला शिक्षा अधिकारी ने यह आदेश जारी किया है. पहली से 12वीं तक की कक्षाएं ऑफलाइन संचालित होंगी.

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बता दें कि जिला शिक्षा विभाग से आदेश जारी होने के बाद 2 सितंबर से लगातार शासकीय स्कूलों में कक्षाएं ऑफलाइन माध्यम से संचालित हो रही है. लेकिन प्राइवेट स्कूलों द्वारा ऑफलाइन कक्षाएं आयोजित नहीं की जा रही थी जिसके बाद पालकों ने जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत की. पालकों की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी प्राइवेट स्कूलों में कक्षा पहली से बारहवीं तक ऑफलाइन कक्षाएं आयोजित करने के निर्देश दिए हैं.

ये हैं गाइडलाइन और नियम

  • किसी भी विद्यार्थियों को सर्दी, खांसी या बुखार है. उन्हें कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी.
  • किसी भी विद्यार्थियों के लिए कक्षा में उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी.
  • केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कोरोना वायरस बचाव के निर्देशों का पूर्णता पालन करना होगा.
  • सभी शिक्षण संस्थानों में कमरों की साफ-सफाई ठीक-ठाक रखनी होगी और समय-समय पर सैनिटाइजेशन करना होगा.
Last Updated : Oct 18, 2021, 9:35 PM IST
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