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राज्य सरकार का बड़ा फैसला : छत्तीसगढ़ निवासी अभिभावकों के अन्य राज्यों में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को भी मिलेगा स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र

छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए स्थानीय निवासियों की परिभाषा निर्धारण के संबंध में सामान्य प्रशासन की ओर से पूर्व में जारी निर्देश में संशोधन कर नई शर्त जोड़ी है. इससे अब छत्तीसगढ़ से बाहर पढ़ रहे प्रदेश के बच्चों का भी स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बन सकेगा.

Now children studying outside the state will also get a residence certificate
अब प्रदेश के बाहर पढ़ रहे बच्चों का भी बनेगा निवास प्रमाण पत्र
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Published : Sep 15, 2021, 9:15 AM IST

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार (Government of Chhattisgarh) ने बड़ा फैसला लेते हुए स्थानीय निवासियों (Local residents) की परिभाषा निर्धारण के संबंध में सामान्य प्रशासन (General Administration)की ओर से पूर्व में जारी निर्देश में संशोधन कर नई शर्त जोड़ी है. अब इस शर्त के अनुसार छत्तीसगढ़ से बाहर अन्य राज्यों में शिक्षा प्राप्त कर रहे आवेदक और राज्य के बाहर शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे भी छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी होंगे. अगर उन बच्चों के माता-पिता छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं तो उन्हें भी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता मिल सकेगी.

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बीते 8 सितम्बर को आयोजित कैबिनेट (Cabinet meeting) की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया था. इसके परिपालन में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मंत्रालय नवा रायपुर से इस संबंध में शासन के सभी विभागों, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर, समस्त विभागाध्यक्षों, समस्त संभागायुक्तों, समस्त कलेक्टरों और जिला पंचायत के समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र जारी कर दिया गया है. परिपत्र में कहा गया है कि उपरोक्त नई शर्त के साथ संदर्भित परिपत्र की अन्य सभी शर्तें यथावत लागू रहेंगी.

बता दें कि राज्य शासन के संज्ञान में यह आया है कि ऐसे आवेदकों को जो छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य राज्यों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या प्राप्त किये हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने में परेशानी हो रही है. ऐसे आवेदकों को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कोई परेशानी न हो इसके लिए स्थानीय निवासियों की परिभाषा के संबंध में सामान्य प्रशासन ने 17 जून 2003 को जारी संदर्भित परिपत्र में जारी निर्देशों में संशोधन कर नई शर्त जोड़ी है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार (Government of Chhattisgarh) ने बड़ा फैसला लेते हुए स्थानीय निवासियों (Local residents) की परिभाषा निर्धारण के संबंध में सामान्य प्रशासन (General Administration)की ओर से पूर्व में जारी निर्देश में संशोधन कर नई शर्त जोड़ी है. अब इस शर्त के अनुसार छत्तीसगढ़ से बाहर अन्य राज्यों में शिक्षा प्राप्त कर रहे आवेदक और राज्य के बाहर शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे भी छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी होंगे. अगर उन बच्चों के माता-पिता छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं तो उन्हें भी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता मिल सकेगी.

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बीते 8 सितम्बर को आयोजित कैबिनेट (Cabinet meeting) की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया था. इसके परिपालन में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मंत्रालय नवा रायपुर से इस संबंध में शासन के सभी विभागों, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर, समस्त विभागाध्यक्षों, समस्त संभागायुक्तों, समस्त कलेक्टरों और जिला पंचायत के समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र जारी कर दिया गया है. परिपत्र में कहा गया है कि उपरोक्त नई शर्त के साथ संदर्भित परिपत्र की अन्य सभी शर्तें यथावत लागू रहेंगी.

बता दें कि राज्य शासन के संज्ञान में यह आया है कि ऐसे आवेदकों को जो छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य राज्यों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या प्राप्त किये हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने में परेशानी हो रही है. ऐसे आवेदकों को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कोई परेशानी न हो इसके लिए स्थानीय निवासियों की परिभाषा के संबंध में सामान्य प्रशासन ने 17 जून 2003 को जारी संदर्भित परिपत्र में जारी निर्देशों में संशोधन कर नई शर्त जोड़ी है.

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