ETV Bharat / state

नगरीय निकाय चुनाव लड़ रहे हैं, तो जान लें जमानत राशि के नए नियम - new rule of municipal election

नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जमानत राशि के नियम बदलने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है.

ठाकुरराम सिंह, राज्य निर्वाचन आयुक्त
author img

By

Published : Aug 26, 2019, 11:26 AM IST

Updated : Aug 26, 2019, 12:17 PM IST

रायपुर : कुछ ही महीनों बाद नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं. इस चुनाव में कई डमी कैंडिडेट सिर्फ शौकिया चुनाव लड़ते हैं, जिनका उद्देश्य सिर्फ चुनाव का माहौल खराब करना होता है. ऐसे प्रत्याशी के लिए अब मैदान में उतरना थोड़ा मुश्किल होगा. अब जमानत राशि में करीब तीन गुना की बढ़ोतरी कर दी गई है.

जमानत राशि के लिए नए नियम

मामले में राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुरराम सिंह ने बताया कि शासन को जो प्रस्ताव भेजे गए हैं, वह लगभग स्वीकृति के कगार पर हैं. नगरी निकाय चुनाव के लिए जमानत राशि बढ़ाने का जो प्रस्ताव भेजा गया था, उसकी स्वीकृति मिल गई है.

पढ़ें : निकाय चुनाव से पहले बदले गए कई वार्डों के नाम और सीमा क्षेत्र

वहीं नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों को जमानत राशि पर 50% की छूट दी गई है. आरक्षित वर्ग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाएं भी शामिल हैं.


राशि बढ़ाने सरकार को भेजा प्रस्ताव -

  • पहले जिला पंचायत सदस्य और उम्मीदवार की जमानत राशि 1000 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 4 हजार करने का प्रस्ताव.
  • जनपद सदस्य की जमानत राशि 500 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 2 हजार रुपए किया गया है.
  • सरपंच की जमानत राशि जहां 200 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 1 हजार रुपए किया गया है. पंच की जमानत राशि 40 रुपए थी, उसे 50 रुपए किया गया है.

ये हैं बढ़ी हुई राशि-

  • नगर पंचायत के पार्षद के लिए 1 हजार रुपए जमानत राशि तय की गई है.
  • नगर पालिका परिषद के पार्षद के लिए 3 हजार रुपए.
  • नगर पालिका निगम के पार्षद के लिए 5 हजार रुपए.
  • नगर पंचायत के अध्यक्ष के लिए 10 हजार रुपए.
  • नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के लिए 15 हजार रुपए.
  • नगर पालिका निगम के महापौर के लिए 20 हजार रुपए

रायपुर : कुछ ही महीनों बाद नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं. इस चुनाव में कई डमी कैंडिडेट सिर्फ शौकिया चुनाव लड़ते हैं, जिनका उद्देश्य सिर्फ चुनाव का माहौल खराब करना होता है. ऐसे प्रत्याशी के लिए अब मैदान में उतरना थोड़ा मुश्किल होगा. अब जमानत राशि में करीब तीन गुना की बढ़ोतरी कर दी गई है.

जमानत राशि के लिए नए नियम

मामले में राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुरराम सिंह ने बताया कि शासन को जो प्रस्ताव भेजे गए हैं, वह लगभग स्वीकृति के कगार पर हैं. नगरी निकाय चुनाव के लिए जमानत राशि बढ़ाने का जो प्रस्ताव भेजा गया था, उसकी स्वीकृति मिल गई है.

पढ़ें : निकाय चुनाव से पहले बदले गए कई वार्डों के नाम और सीमा क्षेत्र

वहीं नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों को जमानत राशि पर 50% की छूट दी गई है. आरक्षित वर्ग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाएं भी शामिल हैं.


राशि बढ़ाने सरकार को भेजा प्रस्ताव -

  • पहले जिला पंचायत सदस्य और उम्मीदवार की जमानत राशि 1000 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 4 हजार करने का प्रस्ताव.
  • जनपद सदस्य की जमानत राशि 500 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 2 हजार रुपए किया गया है.
  • सरपंच की जमानत राशि जहां 200 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 1 हजार रुपए किया गया है. पंच की जमानत राशि 40 रुपए थी, उसे 50 रुपए किया गया है.

ये हैं बढ़ी हुई राशि-

  • नगर पंचायत के पार्षद के लिए 1 हजार रुपए जमानत राशि तय की गई है.
  • नगर पालिका परिषद के पार्षद के लिए 3 हजार रुपए.
  • नगर पालिका निगम के पार्षद के लिए 5 हजार रुपए.
  • नगर पंचायत के अध्यक्ष के लिए 10 हजार रुपए.
  • नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के लिए 15 हजार रुपए.
  • नगर पालिका निगम के महापौर के लिए 20 हजार रुपए
Intro:रायपुर
कुछ ही महीनों बाद नगरीय निकाय और त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव हिने वाले है। वही इस बार शौकिया चुनाव लड़ना प्रत्याशीयो को मंहगा पड़ सकता है।

चुनाव मैदान में कई ऐसे प्रत्याशी चुनावी में खड़े होते है जिनका मकसद चुनाव जितना नही बल्कि चुनाव के बहाने चर्चा में आना होता है।।इस तरह के प्रत्याशी कुछ वोट हासिल कर कई गंभीर उम्मीदवारो का समीकरण बिगाड़ देते है। ऐसे में इस तरह से तरह के प्रत्याशियों को हतोत्साहित करने के लिए जमानत की राशि मे करीब तीन गुना की बढ़ोत्तरी ।


Body:

जहा पहले पंचायत निकाय चुनाव राशि बढ़ाने सरकार को निर्वाचन ने भेजा प्रस्ताव

पहले जिलां पंचायत सदस्य उम्मीदवार की जमानत राशि जहा पहले 1000 रुपए थी उसे बढ़ा कर 4000 करने का प्रस्ताव भेजा गया हैं।
जनपद सदस्य जमानत राशि 500 रुपए थी उसे बढ़ाकर 2000 रुपए किया गया है।।
सरपंच का जहा 200 रुपए था उसे बढ़ा कर 1000 रुपए किया गया है।।पंच का जहा 40 रुपए था उसे 50 रुपए किया गया है ।
वही राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि शासन को जो प्रस्ताव भेजे गए है वह लगभग स्वीकृति के कगार पर है।।




Conclusion:वहीं नगरी निकाय चुनाव के लिए जमानत राशि बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया था जिसकी स्वीकृति कर दी गई है।।
बढ़ी हुई राशि इस प्रकार है।।


नगर पंचायत के पार्षद के लिए 1000 रुपए जमानत राशि
नगर पालिका परिषद पार्षद के लिए 3000 रुपए
नगर पालिका निगम पार्षद के लिए 5000 रुपए जमानत राशि निर्धारित की गई है।।


वही नगर पंचायत के अध्यक्ष की सीट के लिए 10000 रुपए जमानत राशि।
नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष की सीट के लिए 15000 रुपए जमानत राशि।
नगर पालिका निगम के महापौर की सीट के लिए 20000 रुपए जमानत राशि के तौर पर रखा गया है।।

वही नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों के जमानत राशि पर आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को 50% की छूट दी गई है।।

इस फैसले के पीछे जहा डमी कैंडिडेट को हतोत्साहित करना है ।वही कम प्रत्याशी होने पर मतगणना पर होने वाली सहजता को भी ध्यान रखा जा रहा है।।



बाईट
ठाकुर राम सिंह
राज्य निर्वाचन आयुक्त


Last Updated : Aug 26, 2019, 12:17 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.