रायपुर: प्रदेश में बिक रहे ओवररेट शराब पर प्रदेश सरकार शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है. इसी क्रम में तय कीमत से ज्यादा दाम पर शराब बेचने पर छत्तीसगढ़ सरकार कानून बदलने जा रही है. अब से ज्यादा कीमत पर शराब बेचने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना और FIR दर्ज करके जेल भेजने का प्रावधान किया जा रहा है. इससे पहले अब तक 300 रुपए जुर्माना और सस्पेंड करने का प्रावधान था, अब इसमें बदलाव किए गए हैं.
FIR दर्ज करने का नहीं था कोई नियम
आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बताया कि, '19 मार्च को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसपर चर्चा की जाएगी. उसके बाद अध्यादेश को विधानसभा में लाकर कानून का रूप दिया जाएगा. सरकार 1 अप्रैल से बदले हुए नियम लागू करने पर विचार कर रही है. अप्रैल से लागू होगी नई आबकारी नीति.'
विधानसभा में गरमाया था अवैध शराब का मामला
बजट सत्र 2020 में अवैध शराब बिक्री का मामला गर्माता हुआ नजर आया था. शराब की अवैध बिक्री और ओवररेट बिक्री को लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को जमकर घेरा था. अब यह एक बड़ा फैसला है कि लगातार ऐसी जानकारियां प्राप्त हो रही थी कि प्रदेश में बाहरी राज्यों से शराबी आ रही है और ज्यादा दाम पर यहां पर अवैध रूप से बेची जा रही है.