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रायपुर में 22 से 28 जुलाई तक रहेगा लॉकडाउन, देखें कौन सी सेवाएं रहेंगी प्रभावित

राजधानी में लगातार बढ़ते कोरोना के संक्रमण ने चिंता बढ़ा दी है. बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने यहां लॉकडाउन करने का फैसला लिया है. रायपुर जिले में 22 जुलाई से 28 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा. पिछले कुछ दिनों में राजधानी के विभिन्न इलाकों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं.

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रायपुर में लॉकडाउन केेआदेश
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Published : Jul 20, 2020, 1:53 AM IST

Updated : Jul 20, 2020, 10:39 AM IST

रायपुर: कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए रायपुर जिला प्रशासन ने जिले में एक बार फिर लॉकडाउन करने का फैसला लिया है. जिला प्रशासन ने लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया है. रायपुर जिले में 22 से 28 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा. कलेक्टर एस भारतीदासन ने यह आदेश जारी किया है.

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प्रशासन का आदेश

बता दें कि कोरोना को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने आपात बैठक बुलाई थी. बैठक में यह फैसला लिया गया है कि जिले की समीक्षा के बाद कलेक्टर लॉकडाउन का फैसला ले सकते हैं, लेकिन उन्हें तीन-चार दिन पहले इसकी सूचना लोगों को देनी होगी. जहां संक्रमण बढ़ रहा है, वहां कलेक्टर को यह अधिकार रहेगा कि वह अपने शहर में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर सारी गतिविधियों को बंद करा सकते हैं.

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प्रशासन का आदेश

फिलहाल रायपुर के हालात पर नजर डाली जाए, तो बिरगांव क्षेत्र में 200 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं. जिसमें 165 कंटेनमेंट जोन अब भी बने हुए हैं. कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए लिखा है कि नगर निगम रायपुर और नगर निगम बिरगांव क्षेत्र के सभी शासकीय अर्ध शासकीय कार्यालय लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे. आवश्यकता पड़ने पर कर्मियों को उनके कार्यालय में बुलाया जा सकता है.

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प्रशासन का आदेश
छत्तीसगढ़ न्यूज
  • लॉकडाउन में रायपुर जिले में सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे.
  • जिले के नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं निजी बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा सभी बंद रहेंगे.
  • आवश्यक सेवाओं को छोड़कर नगर निगम की सभी सीमाओं को सील किया जाएगा.
  • सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल आम जनता के लिए बंद रहेंगे.

ये सेवाएं रहेंगी जारी

  • लॉकडाउन में स्वास्थ्य सेवाएं, मेडिकल कॉलेज खुली रहेंगी.
  • दवा दुकानें, दवा उत्पादन की कंपनियां और उससे संबंधित परिवहन चालू रहेंगे.
  • खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं खुली रहेंगी.
  • ठेले पर फल-सब्जी विक्रय करने वालों को सुबह 10:00 बजे तक सामान बेचने की अनुमति रहेगी.
  • सुबह 6 बजे से 10 बजे तक फल, सब्जी, दूध, ब्रेड, चिकन, मटन, मछली दुकानों को तय समय तक खोलने की छूट है.
  • मास्क, सैनिटाइजर, दवाईयां, एटीएम वाहन, एलपीजी गैस सिलेंडर सेवाएं खुली रहेंगी.
  • बिजली पेयजल और नगर निगम सेवाएं, साफ-सफाई सीवरेज और कचरे का डिस्पोजल चालू रहेगा.
  • पेट्रोल-डीजल पंप, एलपीजी सीएनजी गैस की सेवा और गतिविधियां चालू रहेंगी.
  • पशु चारा, पोस्टल सेवाएं, खाद, दवा, चिकित्सा उपकरण समेत आवश्यक वस्तुओं की ई-कॉमर्स आपूर्ति चालू रहेगी.
  • टेक अवे, होम डिलीवरी, रेस्टोरेंट पूर्व से विभिन्न होटलों में रुके हुए अतिथियों के लिए डाइनिंग सेवाएं चालू रहेंगी.
    lockdown-imposed-in-raipur
    प्रशासन का आदेश

आंकड़ों पर एक नजर

छत्तीसगढ़ में रविवार को कोरोना के 159 नए मरीज मिले हैं. वहीं 117 मरीज ठीक होकर घर लौट गए हैं. छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,407 हो गई है. जिसमें से 3,775 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं. राज्य में अब कुल 1,608 एक्टिव केस हैं.

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प्रशासन का आदेश

रायपुर: कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए रायपुर जिला प्रशासन ने जिले में एक बार फिर लॉकडाउन करने का फैसला लिया है. जिला प्रशासन ने लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया है. रायपुर जिले में 22 से 28 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा. कलेक्टर एस भारतीदासन ने यह आदेश जारी किया है.

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प्रशासन का आदेश

बता दें कि कोरोना को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने आपात बैठक बुलाई थी. बैठक में यह फैसला लिया गया है कि जिले की समीक्षा के बाद कलेक्टर लॉकडाउन का फैसला ले सकते हैं, लेकिन उन्हें तीन-चार दिन पहले इसकी सूचना लोगों को देनी होगी. जहां संक्रमण बढ़ रहा है, वहां कलेक्टर को यह अधिकार रहेगा कि वह अपने शहर में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर सारी गतिविधियों को बंद करा सकते हैं.

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प्रशासन का आदेश

फिलहाल रायपुर के हालात पर नजर डाली जाए, तो बिरगांव क्षेत्र में 200 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं. जिसमें 165 कंटेनमेंट जोन अब भी बने हुए हैं. कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए लिखा है कि नगर निगम रायपुर और नगर निगम बिरगांव क्षेत्र के सभी शासकीय अर्ध शासकीय कार्यालय लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे. आवश्यकता पड़ने पर कर्मियों को उनके कार्यालय में बुलाया जा सकता है.

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  • लॉकडाउन में रायपुर जिले में सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे.
  • जिले के नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं निजी बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा सभी बंद रहेंगे.
  • आवश्यक सेवाओं को छोड़कर नगर निगम की सभी सीमाओं को सील किया जाएगा.
  • सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल आम जनता के लिए बंद रहेंगे.

ये सेवाएं रहेंगी जारी

  • लॉकडाउन में स्वास्थ्य सेवाएं, मेडिकल कॉलेज खुली रहेंगी.
  • दवा दुकानें, दवा उत्पादन की कंपनियां और उससे संबंधित परिवहन चालू रहेंगे.
  • खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं खुली रहेंगी.
  • ठेले पर फल-सब्जी विक्रय करने वालों को सुबह 10:00 बजे तक सामान बेचने की अनुमति रहेगी.
  • सुबह 6 बजे से 10 बजे तक फल, सब्जी, दूध, ब्रेड, चिकन, मटन, मछली दुकानों को तय समय तक खोलने की छूट है.
  • मास्क, सैनिटाइजर, दवाईयां, एटीएम वाहन, एलपीजी गैस सिलेंडर सेवाएं खुली रहेंगी.
  • बिजली पेयजल और नगर निगम सेवाएं, साफ-सफाई सीवरेज और कचरे का डिस्पोजल चालू रहेगा.
  • पेट्रोल-डीजल पंप, एलपीजी सीएनजी गैस की सेवा और गतिविधियां चालू रहेंगी.
  • पशु चारा, पोस्टल सेवाएं, खाद, दवा, चिकित्सा उपकरण समेत आवश्यक वस्तुओं की ई-कॉमर्स आपूर्ति चालू रहेगी.
  • टेक अवे, होम डिलीवरी, रेस्टोरेंट पूर्व से विभिन्न होटलों में रुके हुए अतिथियों के लिए डाइनिंग सेवाएं चालू रहेंगी.
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आंकड़ों पर एक नजर

छत्तीसगढ़ में रविवार को कोरोना के 159 नए मरीज मिले हैं. वहीं 117 मरीज ठीक होकर घर लौट गए हैं. छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,407 हो गई है. जिसमें से 3,775 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं. राज्य में अब कुल 1,608 एक्टिव केस हैं.

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Last Updated : Jul 20, 2020, 10:39 AM IST
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