रायपुर: हीरो और होंडा कंपनी के 12 डीलर्स पर RTO की गाज गिरी है. रायपुर आरटीओ ने हीरो और होंडा कंपनी के डीलर्स के लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है. रायपुर में बीएस-6 के दो पहिया वाहन की बिक्री पर रोक लग गई है. 12 डीलरों के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है. BS-6 बाइक विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है.
परिवहन विभाग के कमिश्नर ने बाइक डीलर्स से बिक्री मामले में जवाब मांगा था. डीलर्स ने आदेश को नकार दिया था. किसी डीलर ने जवाब नहीं दिया. इसके बाद लाइसेंस सस्पेंड करने की कार्रवाई की गई है. लाइसेंस सस्पेंड की अवधि में डीलर बीएस-6 के दो पहिया वाहनों की बिक्री प्रतिबंध रहेगी. इसके बाद भी अगर नए वाहनों की बिक्री की जाती है, तो डीलर के लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे.
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30 दिन के भीतर डीलर को जवाब देने का मौका
परिवहन विभाग के आदेश के मुताबिक लाइसेंस सस्पेंड करने के 30 दिन के भीतर डीलर को जवाब देना होगा. परिवहन विभाग के कमिश्नर पास अपील करने का मौका दिया गया है. कमिश्नर परिवहन विभाग से बीएस 6 वाहनों को बेचने से पहले डीलरों ने अनुमति नहीं ली थी. इसके बाद कार्रवाई की गई है.
होंडा कंपनी डीलर्स ने बेचने की नहीं ली अनुमति
अफसरों ने बताया कि छत्तीसगढ़ केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1994 की धारा 184 में यह प्रावधान है. टू व्हीलर वाहन निर्माता कंपनी को वाहनों की बिक्री करने से पहले वाहन के मॉडल की कमिश्नर परिवहन विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य है. हीरो और होंडा कंपनी डीलर्स ने बीएस-6 वाहनों की अनुमति नहीं ली थी.
हीरो और होंडा के सस्पेंड किए गए डीलरों के नाम
रायपुर में कई बाइक डीलर्स के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं. उनमें जीके होंडा, सिटी होंडा, ग्रैंड मोटर्स, एमएल एंड संस ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड, व्हीकल मोटर, साइकिल एंड स्कूटी इंडियन प्राइवेट लिमिटेड शामिल है. हीरो कंपनी के आसन मोटर्स, अग्रवाल मोटर्स, एमजी ऑटो केयर, मेसर्स गुरुदेव ऑटोमोबाइल्स, राजधानी ऑटो केयर, श्रीराम ऑटोमोबाइल आरंग और छत्तीसगढ़ ऑटो केयर का लाइसेंस सस्पेंड किया गया है.