रायपुर: छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव लड़ने वाले महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के लिए निर्वाचन खर्च की सीमा बढ़ा दी है. इस आदेश के बाद निकाय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी चुनाव में ज्यादा खर्च कर सकते हैं.
राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया नगरीय निकाय चुनाव के लिए नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में महापौर और अध्यक्ष के लिए निर्वाचन की व्यय सीमा निर्धारित थी लेकिन आयोग के प्रस्ताव के बाद राज्य शासन ने उसे संशोधित किया है. जिसमें जनसंख्या के आधार पर व्यय सीमा का निर्धारण किया गया है.
नगर निगम में महापौर प्रत्याशी के लिए-
⦁ 5 लाख से अधिक जनसंख्या पर 20 लाख रुपए खर्च करने की सीमा रखी गई है.
⦁ 3 लाख से 5 लाख की जनसंख्या पर 15 लाख रुपए खर्च करने की सीमा रखी गई है.
⦁ तीन लाख से कम जनसंख्या पर 10 लाख रुपए खर्च करने की अधिकतम सीमा.
नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी
⦁ 50 हजार से ऊपर की जनसंख्या पर 8 लाख रुपए.
⦁ 50 हजार से कम जनसंख्या पर 6 लाख रुपए खर्च करने की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है.
⦁ नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए 4 लाख रुपए निर्वाचन खर्च की अधिकतम सीमा रखी गई है.
बता दें कि ये आदेश प्रदेश के सभी नगरी निकायों पर लागू किया जाएगा, जिसमें कुल 168 नगरीय निकाय हैं. इनमें से 13 नगर निगम, 44 नगर पालिका और 111 नगर पंचायत शामिल हैं. साथ ही उन्होंने बताया कि ये लंबे समय के बाद खर्च सीमा बढ़ाई गई है, जिसे आगामी नगरीय निकाय चुनाव में लागू किया जाएगा.
निर्वाचन आयोग के फैसले का स्वागत
नगर निगम रायपुर के महापौर प्रमोद दुबे का कहना है निर्वाचन आयोग के फैसले का स्वागत करते हैं. वर्तमान में हर चीजों के दाम बढ़ गए हैं. साथ ही बढ़ते जनसंख्या के हिसाब से नगरी निकायों के लिए जो खर्च सीमाएं बढ़ाई गई हैं, वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है.