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नगरीय निकाय चुनाव में बढ़ाई गई खर्च की सीमा, जानें कौन कर सकेगा कितना खर्च

नगरीय निकाय चुनाव के दावेदारों की खर्च सीमा बढ़ा दी गई है. राज्य निर्वाचन के फैसले को महापौर प्रमोद दुबे ने सराहा है.

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Published : Jul 19, 2019, 8:11 PM IST

Updated : Jul 19, 2019, 10:27 PM IST

दावेदारों की बढ़ाई गई खर्च सीमा

रायपुर: छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव लड़ने वाले महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के लिए निर्वाचन खर्च की सीमा बढ़ा दी है. इस आदेश के बाद निकाय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी चुनाव में ज्यादा खर्च कर सकते हैं.

दावेदारों की बढ़ाई गई खर्च सीमा

राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया नगरीय निकाय चुनाव के लिए नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में महापौर और अध्यक्ष के लिए निर्वाचन की व्यय सीमा निर्धारित थी लेकिन आयोग के प्रस्ताव के बाद राज्य शासन ने उसे संशोधित किया है. जिसमें जनसंख्या के आधार पर व्यय सीमा का निर्धारण किया गया है.

नगर निगम में महापौर प्रत्याशी के लिए-
⦁ 5 लाख से अधिक जनसंख्या पर 20 लाख रुपए खर्च करने की सीमा रखी गई है.
⦁ 3 लाख से 5 लाख की जनसंख्या पर 15 लाख रुपए खर्च करने की सीमा रखी गई है.
⦁ तीन लाख से कम जनसंख्या पर 10 लाख रुपए खर्च करने की अधिकतम सीमा.

नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी
⦁ 50 हजार से ऊपर की जनसंख्या पर 8 लाख रुपए.
⦁ 50 हजार से कम जनसंख्या पर 6 लाख रुपए खर्च करने की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है.
⦁ नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए 4 लाख रुपए निर्वाचन खर्च की अधिकतम सीमा रखी गई है.

बता दें कि ये आदेश प्रदेश के सभी नगरी निकायों पर लागू किया जाएगा, जिसमें कुल 168 नगरीय निकाय हैं. इनमें से 13 नगर निगम, 44 नगर पालिका और 111 नगर पंचायत शामिल हैं. साथ ही उन्होंने बताया कि ये लंबे समय के बाद खर्च सीमा बढ़ाई गई है, जिसे आगामी नगरीय निकाय चुनाव में लागू किया जाएगा.

निर्वाचन आयोग के फैसले का स्वागत
नगर निगम रायपुर के महापौर प्रमोद दुबे का कहना है निर्वाचन आयोग के फैसले का स्वागत करते हैं. वर्तमान में हर चीजों के दाम बढ़ गए हैं. साथ ही बढ़ते जनसंख्या के हिसाब से नगरी निकायों के लिए जो खर्च सीमाएं बढ़ाई गई हैं, वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव लड़ने वाले महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के लिए निर्वाचन खर्च की सीमा बढ़ा दी है. इस आदेश के बाद निकाय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी चुनाव में ज्यादा खर्च कर सकते हैं.

दावेदारों की बढ़ाई गई खर्च सीमा

राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया नगरीय निकाय चुनाव के लिए नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में महापौर और अध्यक्ष के लिए निर्वाचन की व्यय सीमा निर्धारित थी लेकिन आयोग के प्रस्ताव के बाद राज्य शासन ने उसे संशोधित किया है. जिसमें जनसंख्या के आधार पर व्यय सीमा का निर्धारण किया गया है.

नगर निगम में महापौर प्रत्याशी के लिए-
⦁ 5 लाख से अधिक जनसंख्या पर 20 लाख रुपए खर्च करने की सीमा रखी गई है.
⦁ 3 लाख से 5 लाख की जनसंख्या पर 15 लाख रुपए खर्च करने की सीमा रखी गई है.
⦁ तीन लाख से कम जनसंख्या पर 10 लाख रुपए खर्च करने की अधिकतम सीमा.

नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी
⦁ 50 हजार से ऊपर की जनसंख्या पर 8 लाख रुपए.
⦁ 50 हजार से कम जनसंख्या पर 6 लाख रुपए खर्च करने की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है.
⦁ नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए 4 लाख रुपए निर्वाचन खर्च की अधिकतम सीमा रखी गई है.

बता दें कि ये आदेश प्रदेश के सभी नगरी निकायों पर लागू किया जाएगा, जिसमें कुल 168 नगरीय निकाय हैं. इनमें से 13 नगर निगम, 44 नगर पालिका और 111 नगर पंचायत शामिल हैं. साथ ही उन्होंने बताया कि ये लंबे समय के बाद खर्च सीमा बढ़ाई गई है, जिसे आगामी नगरीय निकाय चुनाव में लागू किया जाएगा.

निर्वाचन आयोग के फैसले का स्वागत
नगर निगम रायपुर के महापौर प्रमोद दुबे का कहना है निर्वाचन आयोग के फैसले का स्वागत करते हैं. वर्तमान में हर चीजों के दाम बढ़ गए हैं. साथ ही बढ़ते जनसंख्या के हिसाब से नगरी निकायों के लिए जो खर्च सीमाएं बढ़ाई गई हैं, वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है.

Intro:राज्य सरकार द्वारा नगरी निकाय चुनाव लड़ने वाले महापौर नगर पालिका व नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के लिए निर्वाचन व्यय की सीमा बढ़ा दी गई है।।

वहीं इस आदेश के बाद निकाय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव व्यय में बड़ी राहत मिली है।।


Body:राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया नगरी निकाय चुनाव में आने वाली नगर निगम नगर पालिका और नगर पंचायत मैं महापौर और अध्यक्ष के के लिए निर्वाचन की व्यय सीमा निर्धारित थी।

वही आयोग के प्रस्ताव पर हाल ही में राज्य शासन द्वारा उसे संशोधित किया गया है।। जिसमें जनसंख्या के आधार पर व्यय सीमा का निर्धारण किया गया है।।


इस प्रकार रखी गई है निर्वाहन व्यय सीमा

नगर निगम में महापौर प्रत्याशी के लिए

5 लाख से अधिक जनसंख्या पर 20 लाख रुपए
3 लाख से 5 लाख की जनसंख्या पर 15 लाख रुपए
तीन लाख कम जनसंख्या पर 10 लाख रुपए खर्च करने की अधिकतम सीमा।।

नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी
50 हजार से ऊपर ठीक कि जनसंख्या पर 8 लाख रुपए
50 हजार से कम जनसंख्या पर छह लाख रूपय व्यय करने की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है


वही नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए चार लाख रुपए निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा रखी गई है।।


वहीं यह आदेश प्रदेश भर के नगरी निकायों पर लागू किया जाएगा बता दें कि
प्रदेश में कुल 168 नगरीय निकाय है।जिनमे13 नगर निगम,
44 नगर पालिका व 168 नगर पंचायत शामिल है।।

वहीं उन्होंने बताया कि यह लंबे समय के बाद व्यय सीमा बढ़ाई गई है जिसे आगामी नगरी निकाय चुनाव में लागू किया जाएगा।।


Conclusion:वहीं इस आदेश के बाद चुनाव में लड़ने वाले प्रत्याशियों को बड़ी राहत मिली है।

वहीं इस आदेश पर नगर निगम रायपुर के महापौर प्रमोद दुबे का कहना है निर्वाचन आयोग के फैसले स्वागत करते हैं
वर्तमान में हर चीजों के दाम बढ़ चुके हैं, रायपुर नगर निगम की की जाए तो यहां की जनसख्या ओर क्षेत्र फैला हुआ है । और भी नगरी निकायों के लिए जो सीमाएं बढ़ाई गई है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है।

आने वाले समय में नगरी निकाय के चुनाव होने हैं वही वार्डो के परिसीमन के बाद जनसंख्या भी बड़ी है। निर्वाचन व्यय सीमा बढ़ने से चुनाव प्रचार में राहत मिलेगी।।



1 बाईट

ठाकुर राम सिंह

राज्य निर्वाचन आयुक्त


2 बाईट

प्रमोद दुबे
महापौर नगर निगम रायपुर



Last Updated : Jul 19, 2019, 10:27 PM IST
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