रायपुर: राजधानी रायपुर में विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक के बाद लाखों युवाओं के लिए खुशखबरी आई है. साय कैबिनेट ने शिक्षित बेरोजगारों के हित में बड़ा फैसला लिया है. छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट की अवधि को अगले पांच साल तक बढ़ाया दिया है. अब अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच साल की छूट का लाभ 31 दिसम्बर 2028 तक मिलेगा.
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"विष्णु के सुशासन में युवाओं के हित में बड़ा फैसला "
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राज्य शासन द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे ,छत्तीसगढ़ के मूल निवासी शिक्षित बेरोजगारों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट की अवधि को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया गया है।
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राज्य शासन द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे ,छत्तीसगढ़ के मूल निवासी शिक्षित बेरोजगारों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट की अवधि को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया गया है।
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राज्य शासन द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे ,छत्तीसगढ़ के मूल निवासी शिक्षित बेरोजगारों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट की अवधि को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया गया है।
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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय:
अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट: साय कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के हित में फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत दी है. साय सरकार ने छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की छूट की अवधि को 31 दिसंबर 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है. छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों की अधिकतम आयु सीमा 35 साल कर दी गई है. पांच साल की छूट अवधि को 01 जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2028 तक यानी पांच साल के लिए बढ़ाया गया है. साथ ही अन्य विशेष वर्गाें के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट को यथावत रखा है. इस प्रकार सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 साल यथावत निर्धारित रहेगी. सरकार द्वारा दी गई यह छूट गृह (पुलिस) विभाग की नौकरी के लिए लागू नहीं होगी.
अभ्यर्थियों के हित में साय कैबिनेट का फैसला: छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला पुलिस आरक्षण संवर्ग में भर्ती के लिए साल 2018 में 2259 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था. इसके लगभग 5 साल बाद दिनांक 04 अक्टूबर 2023 को जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के 5967 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया. इसमें ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया जारी है. अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए साय कैबिनेट ने पुरूष अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में 5 साल की छूट देने का फैसला लिया है.
मंत्रिपरिषद की उपसमिति गठित करने का फैसला: मंत्रिपरिषद की बैठक में विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित मामलों को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. कोर्ट से इन मामलों को हटाने के लिए मंत्रिपरिषद की उपसमिति गठित करने का फैसला लिया गया है. कैबिनेट के इन फैसलों का असर आने वाले लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है.