रायपुर: छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं. इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक नया फैसला लिया है. छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देशानुसार होम आइसोलेशन का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है. कलेक्टर ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए है. कलेक्टर ने कहा है कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होम आइसोलेशन प्रक्रिया पहले डॉक्टरों पर लागू की जाएगी. इस प्रयोग के सफल होने पर कोरोना वायरस के मरीजों को भी होम आइसोलेशन के माध्यम से इलाज करने की अनुमति दी जा सकती है.
आइसोलेशन की अवधि के दौरान जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसके लिए नियुक्त स्वास्थ्य कर्मी प्रतिदिन फोन के जरिए मरीज संपर्क में रहेंगे. होम आइसोलेशन के दौरान मरीज के घर में बाहर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा. इसके लिए मरीज के घर के बाहर ही होम आइसोलेशन का स्टीकर चस्पा किया जाएगा. अगर मरीज की तबीयत बिगड़ती है, तो परिजन तुरंत ही स्वास्थ्य कर्मियों को फोन के माध्यम से जानकारी देंगे, जिनको स्वास्थ्य विभाग तत्काल ही अस्पताल भर्ती कराएगा.
कोरोना मरीज को प्रोटोकॉल का करना होगा पालन
इसके अलावा जिला प्रशासन के निर्देशों का मरीजों और उनको परिजनों पालन करना होगा. इसके लिए स्थानीय स्तर पर निगरानी दल की व्यवस्था की जाएगी. अगर मरीज होम आइसोलेशन के प्रोटोकॉल के किसी भी दिशा निर्देश का उल्लंघन करता है, तो उन्हें तत्काल केयर सेंटर शिफ्ट किया जाएगा. संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है. मरीज के परिजनों को भी समुचित काउंसलिंग की जाएगी. उसकी पूरी अवधि में मरीज से दूरी बनाए रखेंगे. इसके साथ ही अपना मनोबल बनाए रखेंगे. इस संबंध में दिए गए निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा. इसके अलावा दिए गए निर्देशों के अनुरूप काम किया जाएगा.