रायपुर: राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित समस्त विभाग पर एस्मा (Essential Services Maintenance Act) लगाया है. एस्मा लगाए जाने के बाद अब इन विभागों में काम करने वाले कर्मचारी कार्य करने से इंनकार नहीं कर सकेंगे. राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के लिए एस्मा का आदेश लागू होगा.
सरकार ने क्या कहा आदेश में
स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी अन्य ईकाईयों के लिए एस्मा लागू किया गया है. राज्य सरकार ने अति आवश्यक सेवा संधारण और विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 (क 10 सन् 1979 की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों) को प्रयोग में लाते हुए तत्काल प्रभाव से एस्मा प्रदेश में लागू किया है.
इन सेवाओं को रखना होगा जारी
राज्य सरकार ने समस्त शासकीय और निजी स्वास्थ्य, चिकित्सकीय संस्थानों में समस्त स्वास्थ्य सुविधाए, डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता कार्यकर्ता, मेडिकल उपकरणों की बिक्री, संधारण एवं परिवहन, दवाईयों एवं ड्रग्स की बिक्री, परिवहन एवं विनिर्माण, एम्बुलेंस सेवाएं, पानी एवं विद्युत की आपूर्ति, सुरक्षा संबधी सेवाएं, खाद्य एवं पेयजल प्रावधान एवं प्रबंधन तथा बी.एम डब्ल्यू प्रबंधन कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध किया है. अर्थात इन कार्यों से इंकार नहीं किया जा सकता है.