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रायपुर की हीरापुर आवासीय कॉलोनी कंटेनमेंट जोन घोषित - रायपुर में कोरोना केसेस

रायपुर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. हीरापुर आवासीय कॉलोनी क्षेत्र में 38 नए कोरोना मरीज मिले हैं. जिसके बाद कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है.

Hirapur Residential Colony of raipur
हीरापुर आवासीय कॉलोनी
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Published : Mar 25, 2021, 3:32 PM IST

Updated : Mar 25, 2021, 6:39 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ समेत रायपुर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. रायपुर जोन क्रमांक 18 के अंदर आने वाले अविनाश प्राइड आवासीय कॉलोनी हीरापुर में 38 नए कोरोना मरीज मिले हैं. जिसके बाद इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है. इसके साथ ही चंगोराभाठा में भी 11 कोरोना मरीज मिले हैं. चंगोराभाठा को भी कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है.

कंटेनमेंट जोन में नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी. सभी दुकाने, ऑफिस और अन्य वाणिज्य प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक बंद रहेंगे. कंटेनमेंट जोन में घर पहुंच सेवा के जरिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाएगी. मेडिकल इमरजेंसी को छोड़ सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन और मनरेगा कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा.

छत्तीसगढ़ में नई गाइडलाइंस जारी, रायपुर में धारा 144 लागू

रायपुर में धारा 144 लागू

मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारणों से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा. बता दें कि रायपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है. गाइडलाइन के अनुसार, हवाई, रेल और सड़क से यात्रा कर बाहर से आ रहे लोगों को कम से कम सात दिनों के तक क्वारंटाइन रहना होगा. वहीं, आगामी त्योहार जैसे- होली को देखते हुए भी गाइडलाइन जारी की गई है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ समेत रायपुर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. रायपुर जोन क्रमांक 18 के अंदर आने वाले अविनाश प्राइड आवासीय कॉलोनी हीरापुर में 38 नए कोरोना मरीज मिले हैं. जिसके बाद इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है. इसके साथ ही चंगोराभाठा में भी 11 कोरोना मरीज मिले हैं. चंगोराभाठा को भी कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है.

कंटेनमेंट जोन में नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी. सभी दुकाने, ऑफिस और अन्य वाणिज्य प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक बंद रहेंगे. कंटेनमेंट जोन में घर पहुंच सेवा के जरिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाएगी. मेडिकल इमरजेंसी को छोड़ सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन और मनरेगा कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा.

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मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारणों से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा. बता दें कि रायपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है. गाइडलाइन के अनुसार, हवाई, रेल और सड़क से यात्रा कर बाहर से आ रहे लोगों को कम से कम सात दिनों के तक क्वारंटाइन रहना होगा. वहीं, आगामी त्योहार जैसे- होली को देखते हुए भी गाइडलाइन जारी की गई है.

Last Updated : Mar 25, 2021, 6:39 PM IST
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