रायपुर: कोरोना काल में जरुरतमंद लोगों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष (Chief Minister Relief Fund) में स्वेच्छानुदान के लिए अधिकारी कर्मचारियों के वेतन से 1 दिन की कटौती की जाएगी. इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने दिशा-निर्देश भी जारी कर दिया है.
सभी विभाग प्रमुखों को जवाबदेही
छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है कि सभी अपर सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, अध्यक्ष, राजस्व मंडल, विभागाध्यक्ष, नियंत्रण अधिकारी, समस्त कार्यालय प्रमुख, आहरण अधिकारी और कोषालय अधिकारियों को यह परिपत्र जारी कर दिया गया है. जारी परिपत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की ओर से कोविड-19 से प्रभावित प्रदेश के जरुरतमंद लोगों की मदद के लिए शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों को मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान देने की अपील की गई है.
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सहायता कोष में जमा होगा 1 दिन का वेतन
अधिकारी कर्मचारियों के अप्रैल महीने के वेतन से 1 दिन का वेतन कटौती करने का आदेश है. इस वेतन कटौती की राशि बजट में जमा करने की सुविधा ई-पेरोल सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज मेन्यू के अंतर्गत रिलीफ फंड अपडेट ऑप्शन में जमा कराई जाएगी. आदेश में कहा गया है कि अप्रैल महीने के वेतन से 1 दिन की राशि का कटौती सुनिश्चित करते हुए वेतन देने वालों को तैयार कर, कोषालय में जमा करने की जवाबदारी कार्यालय प्रमुख आहरण और संवितरण अधिकारी की होगी.
संगठनों से भी मांगा गया है सहयोग
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना के बिगड़ते हालात को लेकर अलग-अलग क्षेत्र के लोगों से बैठक कर मुख्यमंत्री सहायता कोष में सहयोग देने का आग्रह किया था. जिसके बाद से तमाम समाजिक संगठनों से लगातार सहयोग मिल रहा है. इसके अलावा IAS एसोसिएशन ने भी 1 दिन का वेतन पहले ही देने का ऐलान कर दिया था. अब सरकार के वित्त विभाग की ओर से सभी अधिकारी कर्मचारियों के 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने का आदेश भी जारी कर दिया गया है.