रायपुर: कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के उद्देश्य से लगातार नए-नए प्रयास किए जा रहे हैं. राज्य और केन्द्र सरकार से लेकर स्थानीय प्रशासन तक लोगों के हित में नियम बना रहा है, ताकि जनता कोरोना महामारी से बच सके. इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने एक निर्देश जारी किया है. जिसमें सभी शासकीय कार्यालयों एवं विभागों के अंतर्गत निगम, मंडल, आयोग और अन्य प्रशासकीय ईकाइयों और कार्यालय में 50 फीसदी अधिकारियों-कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं.
विभागाध्यक्षों को कार्रवाई करने के दिए आदेश
बता दें कि इसके पहले सरकार ने लॉकडाउन अवधि में कार्यालय संचालन के लिए एक तिहाई अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कर रोस्टर के माध्यम से ड्यूटी लगाए जाने के निर्देश दिए थे. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मंत्रालय महानदी भवन से जारी पत्र में राज्य के सभी विभागों के भारसाधक सचिव, सभी संभागायुक्त, कलेक्टरों और सभी विभागाघ्यक्षों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने कहा गया है.
कम होगा कोरोना संक्रमण का खतरा
दरअसल कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है. शासन और प्रशासन लोगों से लगातार सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की अपील कर रहा है. इसके अलावा कई दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं, जिससे कोरोना वायरस लोगों पर हावी न हो सके. ऐसे में शासकीय कार्यालयों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और कर्मचारियों को कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके, इसी उद्देश्य से सरकार ने यह कदम उठाया है. इससे कार्यालयों में अधिकारियों का संख्या कम होने से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी हो सकेगा और कोरोना संक्रमण का खतरा भी कम रहेगा.