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रायपुर: नई सरकारी भर्तियों पर रोक को लेकर सरकार ने जारी किया स्पष्टीकरण

नई सरकारी भर्तियों पर रोक के मामले में सरकार ने अपना स्पष्टीकरण जारी किया है.

भूपेश बघेल
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Published : Apr 30, 2019, 9:57 PM IST

रायपुर: नई सरकारी भर्तियों में लगी रोक के मामले में सरकार ने सफाई देते हुए कहा कि, 'नहीं लगाई गई है किसी प्रकार की रोक, रिक्त पदों को भरने के लिए वित्त विभाग की अनुमति की अनिवार्यता एक साल और बढ़ाई गई है.

वर्ष 2014 से है ऐसे निर्देश
राज्य शासन की ओर से 2014 से रिक्त पदों की नियुक्ति के संबंध में हर साल नियमित तौर से जारी निर्देशों को आगामी एक वर्ष तक और प्रभावशील करने के निर्देश दिए हैं.


यह है नया आदेश
नए आदेश के तहत लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाने वाली सीधी भर्ती के पदों और अनुकंपा नियुक्ति के पदों को छोड़कर बाकी सभी सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने से पहले वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त करने के निर्देश हैं.

पिछला निर्देश एक साल के लिए बढ़ाया गया
बता दें कि राज्य शासन के वित्त विभाग की ओर साल 2014, 2015, 2016, 2017 और 2018 में भी इसी तरह के निर्देश जारी किए गए थे. राज्य शासन की ओर से रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में बीते वर्षों के वित्त निर्देशों को ही एक वर्ष तक के लिए और बढ़ाया गया है. अपर मुख्य सचिव (वित्त) ने कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों पर स्पष्ट किया है कि 'राज्य सरकार की ओर से सरकारी नौकरियों और नई सरकारी भर्तियों पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है.


वित्त विभाग से लेनी होगी अनुमति
नए निर्देशों के तहत ऐसी केन्द्रीय योजनाएं, जिनके अंतर्गत पद संरचना स्वीकृत है और जिन्हें केन्द्रीय बजट 2019-20 में समाप्त कर दिया गया है, उन योजनाओं में रिक्त पदों पर यदि वित्त विभाग द्वारा भर्ती की अनुमति पूर्व में दी गई है किन्तु अभी तक भर्ती नहीं की गई है, ऐसे रिक्त पदों को भरने की अनुमति पुनः वित्त विभाग से प्राप्त की जाए.


यह भी दिया गया निर्देश
इसके साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि 'विभागों में स्वीकृत सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति करते समय विभाग यह सुनिश्चित करें कि ऐसे पद जिनमें विभागीय प्रशिक्षण अनिवार्य हो, उन प्रकरणों में भरें जाने वाले पदों की संख्या राज्य में उपलब्ध प्रशिक्षण क्षमता के अनुरूप ही हो.

रायपुर: नई सरकारी भर्तियों में लगी रोक के मामले में सरकार ने सफाई देते हुए कहा कि, 'नहीं लगाई गई है किसी प्रकार की रोक, रिक्त पदों को भरने के लिए वित्त विभाग की अनुमति की अनिवार्यता एक साल और बढ़ाई गई है.

वर्ष 2014 से है ऐसे निर्देश
राज्य शासन की ओर से 2014 से रिक्त पदों की नियुक्ति के संबंध में हर साल नियमित तौर से जारी निर्देशों को आगामी एक वर्ष तक और प्रभावशील करने के निर्देश दिए हैं.


यह है नया आदेश
नए आदेश के तहत लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाने वाली सीधी भर्ती के पदों और अनुकंपा नियुक्ति के पदों को छोड़कर बाकी सभी सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने से पहले वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त करने के निर्देश हैं.

पिछला निर्देश एक साल के लिए बढ़ाया गया
बता दें कि राज्य शासन के वित्त विभाग की ओर साल 2014, 2015, 2016, 2017 और 2018 में भी इसी तरह के निर्देश जारी किए गए थे. राज्य शासन की ओर से रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में बीते वर्षों के वित्त निर्देशों को ही एक वर्ष तक के लिए और बढ़ाया गया है. अपर मुख्य सचिव (वित्त) ने कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों पर स्पष्ट किया है कि 'राज्य सरकार की ओर से सरकारी नौकरियों और नई सरकारी भर्तियों पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है.


वित्त विभाग से लेनी होगी अनुमति
नए निर्देशों के तहत ऐसी केन्द्रीय योजनाएं, जिनके अंतर्गत पद संरचना स्वीकृत है और जिन्हें केन्द्रीय बजट 2019-20 में समाप्त कर दिया गया है, उन योजनाओं में रिक्त पदों पर यदि वित्त विभाग द्वारा भर्ती की अनुमति पूर्व में दी गई है किन्तु अभी तक भर्ती नहीं की गई है, ऐसे रिक्त पदों को भरने की अनुमति पुनः वित्त विभाग से प्राप्त की जाए.


यह भी दिया गया निर्देश
इसके साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि 'विभागों में स्वीकृत सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति करते समय विभाग यह सुनिश्चित करें कि ऐसे पद जिनमें विभागीय प्रशिक्षण अनिवार्य हो, उन प्रकरणों में भरें जाने वाले पदों की संख्या राज्य में उपलब्ध प्रशिक्षण क्षमता के अनुरूप ही हो.

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